Rahul Gandhi को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने का आदेश

स्वतंत्र समय, सुलतानपुर

सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) को अमित शाह हेट स्पीच केस में 2 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान जज ने राहुल के वकील से पूछा कि वह कहां हैं? वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव है। इसलिए वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने राहुल को 2 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है।

Rahul Gandhi ने शाह को हत्या का आरोपी कहा था

8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था। इसी के खिलाफ सुल्तानपुर के भाजपा नेता ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। इससे पहले इसी साल राहुल गांधी 20 फरवरी को कोर्ट में पेश हुए थे। केस 5 साल से चल रहा है। दिसंबर 2023 में एमपी/एमएलए कोर्ट के तत्कालीन जज ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

राहुल गांधी इस केस में जमानत पर हैं

राहुल ने 20 फरवरी 2024 को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचकर सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार के दो बॉन्ड पर जमानत दी थी। इसके बाद पहली तारीख 2 मार्च को लगी थी। इसके बाद 13 मार्च, 22 मार्च, 2 अप्रैल, 12 अप्रैल, 22 अप्रैल, 2 मई, 14 मई, 27 मई, 7 जून, 18 जून और 26 जून। लेकिन राहुल नहीं पहुंचे। उनकी ओर से उनके वकील काशी शुक्ला हाजिरी माफी की अर्जी दे रहे हैं। कोर्ट में राहुल के बयान दर्ज होने हैं।