राज्यसभा सदस्य Maya Narolia की सदस्यता खतरे में!

स्वतंत्र समय, भोपाल

फरवरी 2024 में भाजपा प्रत्याशी के रूप में माया नारोलिया ( Maya Narolia ) को राज्यसभा सांसद के रूप में सदस्य निर्वाचित किया गया था निर्वाचन के दौरान माया नरोलिया द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, उसकी सत्यता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप के आरटीआई विंग जिला अध्यक्ष सीताशरण पांडे ने इस मामले को लेकर अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन किसी ने भी सत्यता जानने की कोशिश नही।

Maya Narolia ने गलत शपथ पत्र दिया

अब पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मप्र हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को 6 हफ्तों में सत्यता की जांच करने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता सीताशरण पांडे ने बताया कि माया नारौलिया ( Maya Narolia ) द्वारा हाउसिंग बोर्ड में जिस स्थान पर अपना भवन बताया और शपथ पत्र दिया है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 26 लाख 30 हजार रुपए बताई है। जबकि यह भवन जिम की भूमि पर बना हुआ है वह भूमि स्वर्ण कुमारी पति वीक मूर्ति के नाम पर दर्ज है। यह भूमि बाढ़ के दौरान बाढ़ पीडि़त के नाम से आवंटित थी और इस आवंटन पत्र में स्पष्ट लिखा था कि यह भूमि आहस्तांतरित है, इसको किसी के नाम पर नहीं किया जा सकता और इसे बेचा भी नहीं जा सकता। लेकिन माया नारौलिया द्वारा इस भूमि की बिक्री पत्र के माध्यम से अपने नाम पर क्रय कर लिया गया।

अभी तक नहीं कराई रजिस्ट्री

इस भूमि की अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है और ना ही राजस्व विभाग द्वारा इसका नामांतरण किया गया है। अलबत्ता नगर पालिका से इस बिक्री पत्र पर नामांतरण करा लिया गया है जबकि किसी भी भूमि का नामांतरण राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। जब यह प्रकरण नामांतरण के लिए नगर पालिका परिषद पहुंचा तो वहां भी आपत्ति लगाई गई। नामांतरण शाखा से जारी पत्र की टीप में स्पष्ट लिखा है कि यह भूमि हस्तांतरित नहीं हो सकती है लेकिन इसका नामांतरण नगर पालिका अध्यक्ष के निर्देश पर अधिरोपित की जानकारी भी माया नरोलिया ने नहीं दी। याचिका कर्ता सीताशरण पाडे का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में माया नारोलिया जब पदस्थ थी, तब उनके खिलाफ तत्कालीन सीएमओ ने आर्थिक गड़बड़ी को लेकर जुर्माना किया था। हालांकि उनके द्वारा जुर्माना की राशि अदा नहीं की गई।