स्वतंत्र समय, भोपाल
दमोह जिले के बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में अपर सत्र न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। पथरिया की पूर्व विधायक रामबाई ( Rambai ) सिंह के पति गोविंद सिंह, देवर चंदू सिंह, भाई लोकेश पटेल, जनपद हटा के अध्यक्ष इंद्रपाल पटेल श्रीराम शर्मा, गोलू उर्फ दीपेंद्र सिंह सहित सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 302/149 में आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा, धारा 323/149 आईपीसी में एक एक साल का कारावास एवं पांच पांच सौ रुपये जुर्माना एवं धारा 148 में तीन तीन वर्ष का कारावास एवं एक एक हजार रुपये अर्थ दंड की सजा से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेगी। आरोपी विकास पटेल को दोषमुक्त किया गया है। प्रकरण के एक आरोपी त्रिलोक सिंह फरार है।
Rambai के पति सहित 27 आरोपी थे नामजद
शनिवार को कोर्ट खुलते ही परिसर के बाहर चहल पहल बढ़ गई थी। दोपहर दो बजे अपर सत्र न्यायालय से देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के मामले के आरोपियों की पुकार हुई। तीन आरोपी जो जमानत पर थे वे उपस्थित हुए। अन्य वीडियो कॉन्फ्ऱेंसिंग के माध्यम से कोर्ट से जुड़े। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार कौशिक ने फैसला देते हुए कहा आरोपी बनाए गए विकास पटेल को दोषमुक्त करते हुए सभी आरोपियों को देवेंद्र चौरसिया की जघन्य हत्या में दोषी करार दिया। इस प्रकरण में रामबाई ( Rambai ) के पति-देवर सहित कुल 27 आरोपी नामजद किए गए थे, त्रिलोक सिंग फरार है, विकास पटेल दोषमुक्त हुए, जबकि रत्नेश पटेल को उच्च न्यायालय द्वारा चार्जशीट से पृथक किया गया था। शेष 25 आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है।
एक आरोपी दोषमुक्त
आजीवन कारावास की सजा वाले 25 आरोपियों में पूर्व विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह, हटा जनपद पंचायत अध्यक्ष इंद्रपाल पटेल समेत, राजा डॉन, गोलू ठाकुर, बलवीर ठाकुर, अनीश खान, मोनू तंतुवाय, अनीश पठान,अमजद पठान, श्रीराम शर्मा, लोकेश पटेल, सोहेल पठान, शाहरुख खान, भान सिंह, आकाश सिंह परिहार, संदीप सिंह तोमर, खूबचंद, विक्रम सिंह, सुकेन्द्र अठया, इंद्रपाल,चंदू सिंह, मजहर खान, किशन, सोहेल खान, फुकलू परिहार, शैलेंद्र तोमर और गोविंद सिंह ठाकुर शामिल हंै।