स्वतंत्र समय, इंदौर
इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर पर आठ साल पहले Income Tax डिपार्टमेंट द्वारा ढाई करोड़ रुपए पर टैक्स डिमांड निकालने के खिलाफ कमिश्नर इनकम टैक्स के फैसले के बाद डिपार्टमेंट को अपनाया धावा छोड़ना पड़ा है। मामला इन्दौर के विश्व प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर में नोटबंदी की बाद गिनी गई चढ़ावा राशि का है। जिस पर अब रणजीत हनुमान मंदिर को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। मामलेनुसार मंदिर में आए ढाई करोड़ के चढ़ावे पर इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स डिमांड निकाल दी थी जिसके खिलाफ मंदिर प्रशासन ने कमिश्नर के पास अपील की । गुरुवार को मामले में अंतिम सुनवाई के बाद फैसला मंदिर प्रशासन के पक्ष में आया । इसके पश्चात आयकर विभाग को अपना दावा छोडऩा पड़ा । बता दें कि 8 साल पहले 2016 में नोटबंदी के दौरान मंदिर में आए चढ़ावे को गिना गया तो ढाई करोड़ रु की राशि हुई ।