Ration Card KYC Last Date 2025: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों की ई-केवायसी 30 अप्रैल तक अनिवार्य खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर कराई जाए। मंत्री राजपूत ने बताया कि कुल 543.31 लाख पात्र हितग्राहियों में से शेष 108.27 लाख हितग्राहियों की ई-केवायसी अभी पूरी नहीं हुई है। भारत सरकार द्वारा समय-सीमा में यह कार्य पूर्ण करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन्होंने चेताया कि यदि ई-केवायसी समय पर पूरी नहीं हुई तो संबंधित हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराया जाए।
9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ई-केवायसी का विशेष अभियान
मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत, ई-केवायसी से वंचित सभी पात्र हितग्राहियों की सूची पीओएस मशीन, स्थानीय निकाय और जेएसओ लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई है। मंत्री ने बताया कि इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग के स्थानीय अमले का सहयोग भी लिया जा रहा है, ताकि सभी हितग्राहियों की समयसीमा के भीतर ई-केवायसी सुनिश्चित की जा सके।
ग्राम और मोहल्लेवार कैंप लगाकर होगी ई-केवायसी
खाद्य मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने निर्देश दिए हैं कि ई-केवायसी अभियान के अंतर्गत हितग्राहियों की ई-केवायसी ग्रामवार एवं मुहल्लेवार कैंप लगाकर की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गठित दलों को तब तक किसी अन्य ग्राम या मोहल्ले में कैंप नहीं लगाना चाहिए, जब तक वर्तमान क्षेत्र के सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी पूर्ण नहीं हो जाती। मंत्री ने यह भी बताया कि ई-केवायसी के दौरान यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, वह स्थायी रूप से प्रवास पर है या उसका नाम डुप्लीकेट है, तो ऐसी प्रविष्टियों को एम राशन मित्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय के लॉगिन के माध्यम से विलोपन के लिए दर्ज किया जाएगा।
9 से 30 अप्रैल तक जिलावार पूर्ण कराई जाए ई-केवायसी: एसीएस रश्मि अरुण शमी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी 9 से 30 अप्रैल तक जिलावार पूर्ण कराने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने सभी संभागायुक्तों और कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिलों में शेष रह गए हितग्राहियों की संख्या के आधार पर दैनिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे समय-सीमा में शत-प्रतिशत पूरा किया जाना अनिवार्य है। एसीएस शमी ने अधिकारियों को इस अभियान के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए हैं।