RBI ने 11 बैंकों का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों की जमा राशि पर लगी रोक, यहाँ देखें पूरी लिस्ट

RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस साल 2024 में 11 सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इन बैंकों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अब ये बैंक जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकते और न ही कोई लेनदेन कर सकते हैं। आरबीआई ने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया।

RBI ने क्यों लिया ये फैसला?

आरबीआई ने इन बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया कि इन बैंकों का संचालन जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक है।

  • इन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं थी।
  • बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा था।
  • ये बैंक जमाकर्ताओं को उनकी राशि वापस करने में असमर्थ थे।
  • इनकी वित्तीय स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी।
    इन सभी कारणों को देखते हुए आरबीआई ने इन बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया और इन्हें हमेशा के लिए बंद कर दिया।

2024 में किन बैंकों का लाइसेंस रद्द हुआ?

आरबीआई ने जिन बैंकों का लाइसेंस रद्द किया, उनकी सूची नीचे दी गई है:

  1. दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश
  2. श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई, गुजरात
  3. द हिरीयुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयुर, कर्नाटक
  4. जय प्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बसमथनगर, महाराष्ट्र
  5. सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, पाली, राजस्थान
  6. पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश
  7. द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
  8. बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
  9. शिम्शा सहकारी बैंक नियमित, मद्दूर, मंड्या, कर्नाटक
  10. उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश
  11. द महाभैरब को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेजपुर, असम

ग्राहकों की जमा राशि का क्या होगा?

जब किसी बैंक का लाइसेंस रद्द होता है, तो ग्राहकों की जमा राशि का सवाल उठता है। आरबीआई ने यह सुनिश्चित किया है कि ग्राहक अपनी जमा राशि का दावा कर सकते हैं।

5 लाख रुपये तक का सुरक्षा कवच

  • DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) अधिनियम, 1961 के तहत ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का अधिकार है।
  • यह राशि बैंक में जमा धनराशि, ब्याज सहित, अधिकतम 5 लाख रुपये तक प्रदान की जाती है।

कैसे करें दावा?

  • जमाकर्ता को अपनी जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करना होगा।
  • आरबीआई और DICGC की ओर से समय पर जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।