RBI ने ठोकी पेनल्टी, नियम तोड़ने पर इस बैंक पर गिरी गाज

नवंबर महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर भारी जुर्माना लगाया है। यह बैंक देश के पुराने और प्रमुख प्राइवेट सेक्टर बैंकों में गिना जाता है। साल 1921 में स्थापित यह बैंक तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में मुख्यालय से संचालित होता है और देशभर में 500 से अधिक शाखाओं के जरिए बैंकिंग सेवाएं देता है।

प्रेस रिलीज़ में मिली जानकारी, निरीक्षण के बाद लगा जुर्माना

आरबीआई ने बताया कि बैंक पर यह कार्रवाई नियमों की अनदेखी के कारण की गई। 31 मार्च 2024 की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए बैंक का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई कमियां सामने आईं। इन शिकायतों के आधार पर बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मिले स्पष्टीकरणों का विश्लेषण करने के बाद आरोप सही पाए गए। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने 39.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया।

UPI लेन-देन और जमा कोष से जुड़े नियमों का उल्लंघन

जांच में सामने आया कि बैंक ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खातों पर UPI लेन-देन के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से शुल्क वसूला, जो कि नियमों के खिलाफ है। साथ ही, बैंक जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष में तय समय सीमा के भीतर पात्र राशि ट्रांसफर करने में भी विफल रहा। इन अनियमितताओं के चलते बैंक ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 10A और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 26A का उल्लंघन किया।

ग्राहकों की सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना बैंक की नियामकीय अनुपालन में कमियों को देखते हुए लगाया गया है। इसका असर ग्राहकों और बैंक के बीच चल रहे किसी भी ट्रांजेक्शन, एग्रीमेंट या बैंकिंग सुविधा पर नहीं पड़ेगा।

ग्राहक पहले की तरह बैंक की सभी सेवाओं—जैसे लोन, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट और अन्य बैंकिंग सुविधाओं—का उपयोग बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। साथ ही, आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई भविष्य में की जाने वाली किसी अन्य नियामकीय कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगी।