केंद्रीय कर्मचारियों को राहत, UPS और NPS विकल्प चुनने की डेडलाइन बढ़ी, अब इस डेट तक कर सकेंगे फैसला

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में से एक विकल्प चुनने की अंतिम तारीख तीन महीने आगे बढ़ा दी है। अब कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक अपना विकल्प तय कर सकते हैं।

पहले 30 जून थी अंतिम तारीख, अब 30 सितंबर 2025 तक मिला समय

सरकार द्वारा पहले इस प्रक्रिया की डेडलाइन 30 जून 2025 रखी गई थी। लेकिन कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है, जिससे वे सोच-समझकर निर्णय ले सकें।

1 अप्रैल से शुरू हुई थी UPS आवेदन प्रक्रिया

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए आवेदन विंडो 1 अप्रैल 2025 को खोली गई थी, जो कि पहले 30 जून को बंद होने वाली थी। अब नई तारीख के अनुसार कर्मचारी अगले तीन महीनों तक आवेदन कर सकेंगे।

किसे मिलेगा UPS का लाभ?

UPS योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने केंद्र सरकार में कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है। इस योजना के तहत उन्हें एकमुश्त पेंशन दी जाएगी, जो अंतिम छह महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी और डीए के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी।

पेंशन के लिए अब सोच-समझकर मिलेगा विकल्प चुनने का मौका

मोदी सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को अब अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से UPS या NPS में से विकल्प चुनने का पर्याप्त समय मिलेगा। इससे जल्दबाज़ी में फैसला लेने की जरूरत नहीं होगी।

वित्तीय लाभ के लिए UPS स्कीम बनी आकर्षक विकल्प

UPS योजना को वित्तीय सुरक्षा के लिहाज से एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है, जिसमें स्थायी पेंशन का आश्वासन मिलता है। NPS में निवेश आधारित लाभ होता है, जबकि UPS में तय मानकों के आधार पर गारंटीड पेंशन दी जाती है।