स्वतंत्र समय, इंदौर
शहर में सड़क निर्माण हो, फ्लाय ओव्हर का काम हो या अंडर ग्राउंड लाइन डालना हो। इन सब के लिए खुदाई से पहले संबंधित विभाग को नगर निगम से एनओसी ( NOC ) लेना पड़ेगी। यह एनओसी जनकार्य विभाग जारी करेगा। सडक़ खुदने के बाद रेस्टोरेशन का कार्य सही ढंग से न होने पर लोगों को होने वाली असुविधा और दुर्घटना को देखते हुए निगमायुक्त ने व्यवस्था को बदलकर एनओसी लेना का आदेश जारी किया है।
नगर निगम के जनकार्य विभाग से लेना होगी NOC
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया है की जितनी बड़ी योजनाओं का क्रियांवयन होना है उसका अनुमोदन पहले सडक़ सुरक्षा समिति से करवाना होगा। इनमे सडक़, फ्लाय ओवर आदि शामिल है। इसी कड़ी में नगर निगम कमिश्नर ने भी एक फरमान जारी करते हुए लिखा है की किसी भी विभाग को सडक़ खोदने से पहले नगर निगम से के जनकार्य विभाग से एनओसी लेना होगी। सडक़ खुदाई के कारण लोगों को होने वाली असुविधा और दुर्घटना को देखते हुए निगम आयुक्त ने यह व्यवस्था लागू की है।
इसलिए बदली व्यवस्था
निगम द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में मुख्यालय, प्रोजेक्ट सेल और जोनल कार्यालय के माध्यम से विकास कार्य कराए जाते हैं। इन विकास कार्य में सडक़ की खुदाई आवश्यक होती है। सडक़ की खुदाई के उपरांत समुचित रूप से रेस्टोरेशन यानी काम होने के बाद रोड के गड्ढे सही ढंग से नहीं भरने की अनेक शिकायतें अलग आती है। रोड के गड्ढे सही हंग से न भरने पर लोगों को असुविधा होती है। इसके साथ ही दुर्घटना की संभावना रहती है। यह देखते हुए निगमायुक्त शिवम वर्मा ने व्यवस्था को बदलते हुए एक आदेश जारी कर दिया है।
एनओसी जनकार्य विभाग से लेना होगी
आदेश के अनुसार अब सडक़ खोदने के पहले अनापत्ति पत्र (एनओसी) लेना होगी। निगम के समस्त जीनल कार्यालय और विभागों की सडक़ खुदाई का कार्य कराने से पहले यह एनओसी जनकार्य विभाग से लेना होगी। एनओसी मिलने के बाद ही सडक़ खुदाई का कार्य होगा। आदेश की अवेहलना होने पर संबंधित विभाग प्रमुख उत्तरदायी होंगे और कार्रवाई भी होगी।
खुदाई स्थल पर बेरिकेटिंग की जाए
निगमायुक्त वर्मा का कहना है कि अनापत्ति के लिए पत्र प्राप्त होने के 3 दिवस में जनकार्य विभाग के अधीक्षण यंत्री एनओसी जारी की जाएगी। जनकार्य विभाग द्वारा सडक़ खुदाई के लिए जारी किए गए अनापत्ति पत्र की जानकारी एक पंजी में संधारित कर संकलित करने का कहा गया है। खुदाई कार्य के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से खुदाई स्थल को ठीक से बेरिकेडिंग ग्रीन नेट लगाने के साथ ही कार्य के संबंध में संकेतक लगाने का निगम के विभिन्न विभाग और जोनल अफसरों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अफसरों को निर्देशित किया गया है कि खोदी गई सडक़ों का रेस्टोरेशन कार्य गुणवत्तापूर्ण यथासमय पूर्ण कराया जाए।
समिति से अनुमोदन करवाना होगा
इधर कलेक्टर आशीष सिंह ने भी निर्देश दिए कि जितनी बड़ी योजनाओं का क्रियांवयन होना है उसका अनुमोदन पहले सडक़ सुरक्षा समिति से करवाना होगा। इनमे सडक़, फ्लाय ओवर आदि शामिल है। साथ ही कलेक्टर ने विशेषज्ञों का एक सेल गठित करने के निर्देश भी दिए है।