बॉलीवुड अभिनेता Saif Ali Khan को मध्यप्रदेश के भोपाल में उनकी पुश्तैनी संपत्ति को लेकर बड़ा कानूनी झटका लगा है। हाल ही में इस मामले में एक नया मोड़ आया है, जहां 25 साल पुराने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया है।
सैफ अली खान नवाब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता, पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी, भोपाल के नवाब थे और उनके पास भोपाल और आसपास की कई संपत्तियां थीं। यह विवाद उन्हीं संपत्तियों में से एक, करीब 2,000 करोड़ रुपये मूल्य की भोपाल स्थित संपत्ति को लेकर है।
यह मुकदमा सैफ अली खान और कुछ अन्य परिवारिक दावेदारों के बीच लंबे समय से चल रहा था। वर्ष 1997 में ट्रायल कोर्ट ने सैफ अली खान के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके तहत उन्हें संपत्ति पर अधिकार प्रदान किया गया था।
Saif Ali Khan: हाईकोर्ट ने बदला फैसला
अब 25 साल बाद इस मामले में नया मोड़ तब आया जब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले दिए गए निर्णय में कई कानूनी प्रक्रियाओं और तथ्यों को नजरअंदाज किया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संपत्ति पर अन्य दावेदारों के अधिकारों को भी बराबरी से परखा जाना चाहिए।
क्यों अहम है यह मामला?
यह संपत्ति विवाद न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह शाही विरासत और उत्तराधिकार से जुड़ा संवेदनशील मामला भी है। सैफ अली खान पहले से ही इस संपत्ति को लेकर कानूनी कार्यवाही में शामिल रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद उन्हें अब फिर से मुकदमा लड़ना होगा और इस बार उनका दावा और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
आगे क्या?
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ Saif Ali Khan सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हालांकि, अभी तक इस संबंध में उनके वकीलों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस शाही संपत्ति का मालिकाना हक किसके पक्ष में जाता है।