Sanjay Jaiswani व अन्य 10 के विरुद्ध एफआईआर दर्ज मामला अपरहण

स्वतंत्र समय, इंदौर

गौरव अहलावत की ओर से अजय मिश्रा अधिवक्ता द्वारा  न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौर के न्यायालय में संजय जैसवानी ( Sanjay Jaiswani ) एफआईआर दर्ज करवाने का प्रकरण दायर किया गया था।

Sanjay Jaiswani पर लगाए कई आरोप

आरोप लगाए गए थे कि संजय जैसवानी ( Sanjay Jaiswani ) द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी कंपनी जीआरबी बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री हड़पने के लिए फर्जी व कूट दस्तावेज बनाए गए उसका और उसकी मां का अपहरण कर मारा पीटी की गई। न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनने के उपरांत आरक्षी केंद्र लसूडिया को यह आदेश दिए गए हैं कि संजय जै सवानी, संजय कलवानी,कंचन, नितिन जेवनानी,विजय जसवानी दिनेश मनवानी, जय माथे, संदीप, नदीम, नीरज व यतींद्र के विरुद्ध धोखाधड़ी करने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज बनाने हेरा फेरी करने छल व आपराधिक षड्यंत्र अपहरण मारा पीटी के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 3, 115, 118, 140, 61, 306, 308, 309, 314, 316, 318, 329, 330, 323, 332, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 344, 351, में एफआईआर दर्ज करने के आदेश प्रदान किए गए हैं।