Sarkari Naukri: होली से पहले इस सरकारी विभाग में खुला नौकरी का पिटारा, जल्द करें आवेदन, इतनी मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। दरअसल, दंतेवाड़ा जिला कलेक्टोरेट में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इन रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 मार्च निर्धारित की गई है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज़ों के साथ आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। यह भर्ती युवाओं के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश का एक बेहतर मौका साबित हो सकती है।

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार दंतेवाड़ा जिला कलेक्टोरेट में पैरा लीगल कार्मिक, पैरा मेडिकल कार्मिक और सुरक्षा गार्ड के कुल 5 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पदानुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है, जिसे उम्मीदवारों को ध्यानपूर्वक जांचना होगा। खास बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का चयन सीधे इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, जिससे योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी लिखित परीक्षा के सीधा अवसर प्राप्त हो सकेगा।

रिक्त पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं। अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2024 को 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, हालांकि आरक्षित वर्गों को अधिकतम 45 वर्ष तक की आयु छूट दी जाएगी। आयु का सत्यापन जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं/10वीं की अंकसूची से किया जाएगा। अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है, जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र, एवं चयन के पश्चात 1 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण और फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

चयन से पूर्व पुलिस वेरिफिकेशन एवं गैर-सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी जरूरी है। सखी वन स्टॉप सेंटर की संवेदनशीलता को देखते हुए गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा और इस संबंध में शपथ-पत्र भी देना होगा। नाबालिग अवस्था में विवाह करने वाले, या ऐसे अभ्यर्थी जिनका विवाह पहले से विवाहित व्यक्ति से हुआ हो, वे पात्र नहीं होंगे, हालांकि विशेष परिस्थितियों में शासन निर्णय ले सकता है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा किया जाए, जो कि स्वप्रमाणित या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हों। अनुभव प्रमाण-पत्र भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, और इसकी अंतिम पुष्टि जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी। स्वैच्छिक सेवा को अनुभव के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। शासकीय या अर्द्धशासकीय सेवकों को नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।