शिव-राज के दो circulars रद्द, ढाई लाख पद भरने नए नियम

स्वतंत्र समय, भोपाल

चुनावी संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करने प्रदेश की मोहन सरकार सीधी भर्ती की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के कार्यकाल के दो सर्कुलर (circulars ) तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं तो एक सर्कुलर को अगले पांच साल के लिए होल्ड कर दिया गया है। इसके साथ ही खाली पदों की गिनती और उन पर सीधी भर्ती के नए नियम जारी किए गए हैं। सरकार ने अपने संकल्प पत्र में ढाई लाख पदों पर सीधी भर्ती करने का वादा किया था।

circulars रद्द कर भर्ती के पदों की गणना करने के निर्देश दिए

राज्य शासन के वित्त विभाग ने दो सर्कुलर (circulars ) रद्द कर सोमवार को नया परिपत्र जारी कर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिवों को सीधी भर्ती के पदों की गणना करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने सीधी भर्ती के खाली पदों को भरने के लिए नए सिद्धांत व नियम बना दिए हैं। साथ ही इनकी संख्या को भी अलग-अलग बांटकर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। सीधी भर्ती के सारे पदों को भरने के लिए पुरानी सरकार में 16 व 22 नवंबर 2022 को जारी सर्कुलर को 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव शून्य कर दिया गया है। इनके तहत ऐसे पदों पर कार्रवाई शून्य की जाना थी जिन पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल, एमपीपीएससी या अन्य संस्था को पत्र भेजा जा चुका है अथवा जिन पर नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई अथवा रिजल्ट के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किए जाना है। अब 30 अक्टूबर तक की गई उक्त सभी प्रक्रिया को मान्य करते हुए सीधी भर्ती की जा सकेगी। वहीं 3 जनवरी 2013 एवं 13 अगस्त 2021 को जारी सर्कुलर को भी 2028-29 के लिए स्थगित कर दिया गया है। इनमें हर संवर्ग के केवल 5 प्रतिशत पदों पर ही सीधी भर्ती का बंधन लगाया गया था।

दो साल में भरे जाएंगे 50 पदों वाले संवर्ग…

  • प्रत्येक संवर्ग में 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में खाली पदों को गिनती में शामिल किया जाएगा।
  • कर्मचारी चयन मंडल, एमपीपीएससी या अन्य संस्थाओं में जिन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, वे शामिल नहीं होंगे।
  • पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के बाद रोके गए 13 प्रतिशत पद भी इसमें शामिल नहीं होंगे।
  • डाइंग कैडर के पदों पर भर्ती नहीं होगी। ड्रायवर व क्लाए फोर्थ के पदों पर जरूरी होने पर ही आउट सोर्स के अलावा भरा जाएगा।
  • जिन संवर्ग में खाली पदों की संख्या 1 से 50 तक है, उनमें 50 फीसदी पद 2024-25 एवं शेष 50 फीसदी अगले वित्तीय वर्ष में भरे जाएंगे।