हेलमेट अभियान के पहले दिन सख्ती : युवती ने भागकर बचना चाहा, लेडी ASI ने दौड़कर पकड़ा

Bhopal/Indore/Ujjain/Gwalior/Jabalpur : मध्य प्रदेश में आज से दोपहिया वाहन पर सवार चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (PTRI) द्वारा यह विशेष अभियान शुरू किया गया है। पहले चरण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में सख्ती से नियम लागू किए गए हैं।

इस अभियान की शुरुआत गुरुवार को हुई और पहले ही दिन कई जगहों पर दिलचस्प और हंगामेदार नजारे देखने को मिले। भोपाल में एक युवती ने हेलमेट न पहनने पर चालान से बचने के लिए बाइक दौड़ा दी, लेकिन वहां तैनात लेडी एएसआई ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। वहीं एक युवक ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, जबकि दूसरे ने कहा—“बेटी अस्पताल में भर्ती है, जल्दी में हेलमेट लेना भूल गया।” लालघाटी चौराहे सहित कई स्थानों पर दोपहिया चालकों और ट्रैफिक पुलिस के बीच बहस के दृश्य भी सामने आए।

ट्रैफिक डीसीपी जितेंद्र सिंह पंवार ने बताया कि भोपाल शहर को चार जोनों में बांटकर 20 प्रमुख चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। इन पॉइंट्स पर करीब 100 जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा प्रत्येक जोन में एक चलित टीम भी सक्रिय है, जो नियम तोड़ने वालों पर नजर रख रही है। सभी चालान पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों के माध्यम से बनाए जा रहे हैं ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। जो लोग ऑनलाइन भुगतान नहीं करते, उन्हें मौके पर ही पीओएस मशीन से रसीद दी जा रही है।

पुलिस का यह अभियान 15 दिनों तक चलेगा। इससे पहले 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक प्रदेशभर में जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। अब नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।

डीआईजी टी.के. विद्यार्थी ने कहा कि फिलहाल यह नियम पांच बड़े शहरों में लागू किया गया है, लेकिन जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 4 साल से अधिक उम्र के पीछे बैठने वाले (पिलियन राइडर) के बिना हेलमेट चलने पर 300 रुपए का चालान बनेगा। पुलिस का कहना है कि अब बिना हेलमेट वालों को छोड़ने पर संबंधित पुलिसकर्मी की जवाबदेही भी तय की जाएगी।