पूर्व आईएएस टुटेजा के खिलाफ ईडी की एफआईआर रद्द कर सकती है Supreme Court

स्वतंत्र समय, नई दिल्ली

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने अहम टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा है कि वह छत्तीसगढ़ में कथित 2,000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ मनी लांड्रिंग की शिकायत को रद्द कर देगी।

Supreme Court ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही नहीं बनता

शीर्ष अदालत ( Supreme Court ) ने कहा कि मामले में ईसीआईआर और एफआईआर को देखने से पता चलता है कि कोई विधेय अपराध नहीं हुए हैं और कोई अवैध धनराशि नहीं है, ऐसे में जब कोई आपराधिक धनराशि ही नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही नहीं बनता। इस पर प्रवर्तन निदेशालय का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ से नई शिकायत दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सामग्री है और अगर पीठ शिकायत को रद्द करना चाहती है तो ईडी को नई शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जाए। साथ ही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू ने यह भी कहा कि अदालत ने पूर्व में इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने जैसे आदेश दिए थे, उन आदेशों को भी रद्द किया जाना चाहिए।