सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की याचिका

विजय माल्या ने अदालत के फैसले के खिलाफ चुनौती देते हुए याचिका जाहिर की थी.

भारत के भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया. विजय माल्या ने अदालत के उस फैसले के खिलाफ याचिका जारी की थी, जिसमे विजय माल्या की सारी संम्पति को जप्त करने के आर्डर दिए थे.सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या द्वारा जाहिर की गई याचिका को ख़ारिज करते हुए निचले अदालत के फैसले को मंजूरी दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी को आर्थिक अपराधी घोषित करते हुए सारी संम्पति जप्त करने के निर्देश दिए है.

मिडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार भगोड़े माल्या ने आर्थिक आपराधि घोषित करने और संम्पति को जप्त करने के फैसले को चुनोती देते हुए सुप्रीम कोर्ट को याचिका जाहिर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है. याचिकाकर्ता के वाकिल ने कहा था की वह इस मामले में उन्हे कोई निर्देश नही देरा है. जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ का कहना है की इस बयान को मद्देनजर रखते हुए मुक़दमा ना चलाने की याचिका ख़ारिज की जाती है.

सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े माल्या द्वारा जाहिर की गयी याचिका पर सन 2018 में 7 दिसम्बर को ED को नोटिस जरी किया था और मुंबई में धन शोधन रोकथाम अधिनियम की विशेष अदालत के समक्ष जाँच एजेंसी की याचिका की कारवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. मुंबई की विशेष अदालत ने पीएमएलए अधिनियम के तहत 5 जनवरी को 2019 को विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया था.