स्वतंत्र समय, नई दिल्ली
दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने मंगलवार को जमानत दे दी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस केस में जांच पूरी हो चुकी है। ट्रायल के जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है।
Supreme Court ने कहा सेक्शन 45 में जमानत मिलनी चाहिए
के कविता 5 महीने से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने कहा कि महिला हैं और पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इसी कोर्ट में कई आदेशों में कहा गया है कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से अरेस्ट किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को कस्टडी में लिया था। इससे पहले के कविता 1 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए गई थीं। कोर्ट ने कहा था कि वो मुख्य आरोपी हैं और जांच अभी अहम मोड़ पर है। अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त हाईकोर्ट के इस फैसले का भी जिक्र किया और उस पर टिप्पणी की।