स्वतंत्र समय, नई दिल्ली
दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दो घंटे बहस हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें।
Arvind Kejriwal ने गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है
बेंच ने कहा कि मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। कोर्ट ने ईडी से कहा- अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाए। हमे अंतरिम जमानत देने या न देने पर अभी फैसला करना है। हम 7 मई को इस पर सुनवाई करेंगे। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखीं। सिंघवी ने एक बार फिर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है। केजरीवाल ने ईडी के 9 समन का जवाब दिया था। जांच एजेंसी के सामने पेश न होना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। वहीं एसवी राजू ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार बताया। उन्होंने कहा- केजरीवाल को गिरफ्तार करने का निर्णय सिर्फ जांच अधिकारी नहीं, बल्कि एक स्पेशल जज द्वारा भी लिया गया था। दिल्ली के उट गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर हाईकोर्ट भी गए थे। लेकिन कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद गिरफ्तारी से रोक पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।