Supreme Court का धारावी प्रोजेक्ट पर रोक से इनकार

स्वतंत्र समय, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने शुक्रवार को धारावी रिडेवलेपमेंट प्रोजेक्ट के लिए चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट के अडाणी ग्रुप के पक्ष में दिए फैसले को पलटने से भी मना कर दिया।

सरकार को चुनौती के बाद मामला पहुंचा Supreme Court

यूएई की कंपनी सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्प ने इस प्रोजेक्ट को अडाणी प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। इसी के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) पहुंचा। सेकलिंक ने अडाणी ग्रुप का टेंडर रद्द करने की मांग की है। धारावी रिडेवलेपमेंट प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा शहरी पुनर्वास कार्यक्रम माना जा रहा है।

यह है मामला

मुंबई के धारावी को रिडेवलेप करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2019 में टेंडर जारी किया था। सेकलिंक ने 7,200 करोड़ रुपए की बोली लगाकर प्रोजेक्ट हासिल किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 2019 और 2022 के बीच आर्थिक स्थितियों में बदलावों का हवाला देते हुए टेंडर रद्द कर दिया। 2022 में नया टेंडर जारी हुआ, इस बार प्रोजेक्ट अडाणी ग्रुप को मिला। सेकलिंक ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। दिसंबर, 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेकलिंक की 2019 की बोली रद्द करने और 2022 में एक नया टेंडर जारी करने के महाराष्ट्र सरकार का फैसला बरकरार रखा। सेकलिंक ने 2022 में 8,640 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी जबकि अडाणी ग्रुप ने 5,069 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। अडाणी ग्रुप की टेंडर बोली कम होने की वजह से प्रोजेक्ट सेकलिंक की जगह अडाणी ग्रुप को मिला था।