सुप्रीम कोर्ट ने ‘Udaipur Files’ की रिलीज़ पर तत्काल रोक से किया इनकार, कहा- आपत्ति है तो हाईकोर्ट जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म ‘Udaipur Files’ की रिलीज़ पर तत्काल रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। यह फिल्म राजस्थान के उदयपुर में 2022 में हुई कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित बताई जा रही है, जिसे लेकर याचिकाकर्ता ने आशंका जताई थी कि इसके रिलीज़ से मामले की निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है।

Udaipur Files: याचिका में क्या कहा गया?

याचिका में यह मांग की गई थी कि जब तक इस मामले की न्यायिक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, तब तक फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि फिल्म में प्रस्तुत घटनाएं और दृश्य संभावित रूप से पूर्वाग्रह को जन्म दे सकते हैं, जिससे आरोपी पक्ष के लिए निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी नहीं रह जाती।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की बातों को सुनते हुए यह स्वीकार किया कि निष्पक्ष सुनवाई लोकतंत्र का एक मूल स्तंभ है और इसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है। लेकिन अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि फिल्म की रिलीज़ पर तत्काल रोक लगाना उचित नहीं होगा।

जस्टिस के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि:

“यह अदालत किसी फिल्म की रिलीज़ पर केवल इस आशंका के आधार पर रोक नहीं लगा सकती कि वह किसी चल रही न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, जब तक कि स्पष्ट और ठोस आधार न हों।”

सेंसर बोर्ड की भूमिका

कोर्ट ने यह भी कहा कि फिल्म को सर्टिफिकेशन मिल चुका है और सेंसर बोर्ड ने अपने स्तर पर नियमों के अनुसार कार्य किया है। यदि किसी को फिल्म की सामग्री को लेकर आपत्ति है, तो इसके लिए वैधानिक माध्यमों से संपर्क किया जा सकता है।

सामाजिक प्रतिक्रियाएं

फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को लेकर समाज में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। कुछ वर्ग इसे सत्य घटनाओं पर आधारित जागरूकता का प्रयास मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे न्याय प्रक्रिया पर दबाव बनाने और ध्रुवीकरण फैलाने वाला माध्यम कह रहे हैं।