स्वतंत्र समय, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसबीआई से कहा कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड ( Electoral Bond ) से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक दे। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में उन यूनीक बॉन्ड नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दिया, जिनके जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टी का लिंक पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन एक एफिडेविट भी दाखिल करें कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि एसबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता। इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार न करें। सीजेआई ने कहा- एसबीआई चाहती है हम ही उसे बताएं किसका खुलासा करना है, तब वे बताएंगे। ये रवैया सही नहीं है।
कोर्ट ने 16 को नोटिस देकर मांगा था जवाब
बॉन्ड के यूनीक नंबर्स न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी एसबीआई से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने निर्देश दिया है। बेंच ने 11 मार्च के फैसले में एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड ( Electoral Bond ) की पूरी डिटेल देने का निर्देश दिया था। हालांकि, एसबीआई ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने और कैश कराने वालों की जानकारी दी। इस बात का खुलासा नहीं किया गया था कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। कोर्ट में हरीश साल्वे ने कहा-मैं एसबीआई की तरफ से मैं आया हूं। सीजेआई- हमने कहा था कि सारी डिटेल्स सामने लाइए। इसमें बॉन्ड नंबर्स की भी बात थी। इन जानकारियों का खुलासा करने में एसबीआई सिलेक्टिव ना रहे।