Supreme Court बोला- नेताओं से पूछकर फैसला नहीं सुनाते

स्वतंत्र समय, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court  ) ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान पर उन्हें जमकर फटकार लगाई। दरअसल, दिल्ली शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को जमानत दे दी।

Supreme Court ने कहा, सियासी लड़ाई में कोर्ट को घसीटना ठीक नहीं

रेवंत ने इसे बीआरएस और भाजपा की डील बताया था। इस पर जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने रेवंत रेड्डी के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा- क्या आपने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने (रेवंत) क्या कहा? उसे पढि़ए। कोर्ट ( Supreme Court ) ने कहा- सियासी लड़ाई में कोर्ट को घसीटना ठीक नहीं है। कोर्ट नेताओं से पूछकर फैसले नहीं सुनाती। ऐसे बयान लोगों के मन में आशंका पैदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2015 के कैश-फॉर-वोट घोटाले से जुड़े केस को भोपाल ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी भी एक आरोपी हैं। याचिका बीआरएस विधायक गुंटाकंडला जगदीश रेड्डी ने लगाई है।

बीआरएस ने लोकसभा में भाजपा की जीत के लिए काम किया

तेलंगाना सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और एमएलसी के कविता को 5 महीने में जमानत मिलने पर संदेह है। मनीष सिसोदिया को 15 महीने बाद जमानत मिली। जबकि सीएम केजरीवाल को अभी तक जमानत नहीं मिली है। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि बीआरएस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत के लिए काम किया। ऐसी भी चर्चा है कि कविता को बीआरएस और भाजपा के बीच समझौते के कारण जमानत मिली है।