सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध रहेगा कोई भी आवारा कुत्तो को सड़कों पर एकत्रित करके खाना नहीं खिलाएंगा। इसके साथ ही शेल्टर होम में रखे गए सभी कुत्तों को नसबंदी के बाद छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो हिंसक या बीमार हैं।
सभी कुत्तों को नहीं रखेगे शेल्टर होम
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि शेल्टर होम में सभी कुत्तों को नहीं रखा जाएगा। केवल हिंसक और बीमार कुत्ते ही वहां रहेंगे, जबकि स्वस्थ कुत्तों को नसबंदी के बाद उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था।
11 अगस्त के आदेश पर लगी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले के साथ 11 अगस्त को दिए उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने की बात कही गई थी। अदालत ने साफ कहा कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस निर्देश का पालन करना होगा।