सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, नसबंदी-टीकाकरण के बाद कुत्तों को छोड़ा जाए, शेल्टर होम में रहेंगे आक्रामक और बीमार कुत्ते

आवारा कुत्तों को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया कि यह मामला केवल किसी एक राज्य या इलाके तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका दायरा अब पूरे भारत पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बना लिया है। यानी अब आवारा कुत्तों से जुड़े दिशा-निर्देश देशभर में लागू होंगे।

नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस छोड़े जाएंगे कुत्ते

सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को दिए गए अपने पहले आदेश में संशोधन करते हुए यह निर्देश दिया है कि अब आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हीं इलाकों में वापस छोड़ा जाएगा। हालांकि, इसमें एक अपवाद भी रखा गया है। ऐसे कुत्ते जो रेबीज़ से पीड़ित हों या फिर जिनका व्यवहार आक्रामक पाया जाए, उन्हें सार्वजनिक जगहों पर नहीं छोड़ा जाएगा और वे शेल्टर होम या अन्य सुरक्षित स्थानों पर रखे जाएंगे।

भोजन खिलाने पर रोक, निर्धारित स्थानों पर ही मिलेगी सुविधा

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों को कहीं भी, कभी भी खाना खिलाने की इजाजत नहीं होगी। अदालत ने कहा कि कुत्तों को खाना-पानी मुहैया कराने के लिए नगर निगम और स्थानीय निकायों को समर्पित स्थान बनाने होंगे। यही पर लोग आकर कुत्तों को भोजन दे सकेंगे। कोर्ट का कहना है कि सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर खाना खिलाने की वजह से कई अप्रिय घटनाएं हुई हैं और लोगों की जान-माल को खतरा पहुंचा है।

नगर निगम अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम और अन्य शहरी निकायों को इस पूरे मसले पर जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि भोजन के लिए निर्धारित जगहें बनाई जाएं और वहां नियमित रूप से देखरेख हो। साथ ही, उन्हें यह भी देखना होगा कि कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी का काम समय पर पूरा हो।

पूरे देश पर लागू होंगे निर्देश

अदालत ने साफ कहा कि यह आदेश अब पूरे देश के लिए लागू होगा, चाहे वह महानगर हो या फिर छोटा कस्बा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि यदि इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो कठोर कार्रवाई की जा सकती है।