नीट यूजी धांधली मामले में आज छात्रों को जीत हासिल हो गई। सुप्रीम ने नीट परीक्षा रिजल्ट में एनटीए को ग्रेस मार्क्स रद्द करके फिर से नीट एग्जाम लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
ग्रेस मार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट का यू-टर्न!
67 छात्रों को 720 में से 720 मार्क्स मिलने पर जब एनटीए से सवाल किया गया था इसके जवाब में एनटीए ने ग्रेस मार्क्स बताया था। एनटीए ने बताया कि कुछ एग्जाम सेंटर्स पर कम टाइम की वजह से कुल 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं जिसकी वजह से 44 छात्रों के मार्क्स 720 हुए। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एनटीए को ग्रेस मार्क्स रद्द करने का निर्देश दिया गया है।
केवल 1563 छात्रों का ही नीट एग्जाम दोबारा होगा
NEET रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों को ही री-एग्जाम देना होगा। इससे पहले एनटीए ने कहा था करीब 24 लाख छात्रों में से केवल 1563 छात्रों के परीक्षा परिणाम तक समस्या सीमित है। बाकी स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं है।