Tax Saving : अभी तक आपके कमाई की गाढ़ी रकम टैक्स में होती जमा, तो इन आसान तरीकों से बचा सकते पैसा

Tax Saving : देश में 2.5 लाख रुपए सैलरी पाने वाला हो या फिर 10 लाख तक का कोई बिजनेसमैन हो, इन सभी को अपनी कमाई का एक हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में सरकार को जमा करना होता है। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में अब तक अपने टैक्स सेविंग की प्लानिंग नहीं की है, तो आइए जानते हैं कि आपको टैक्स सेविंग के लिए किस तरह निवेश की प्लानिंग करनी होगी….

अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) , सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) , ELSS के तहत निवेश करके इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम केवल 8.5 लाख रुपये बचेगी। इसके NPS जैसी स्कीम में निवेश करने पर आपको धारा सेक्शन 80CCD (1B) 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। ऐसे में अब टैक्सेबल सैलरी 8 लाख बनेगा।

अगर आपने होम लोन ले रखा है और उसके ब्याज का भुगतान करते हैं तो आपको उस भुगतान पर 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है। यह छूट आपको इनकम टैक्स की धारा 24(b) के तहत मिलेगा। ध्यान रखें कि होम लोन में टैक्स छूट केवल ब्याज भुगतान पर मिलता है और कोई टैक्सपेयर मूल्य के भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ नहीं ले सकता है।

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अगर आपने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस से रखा है तो आपको इसका 25,000 रुपये तक का टैक्स छूट मिल सकता है। वहीं अगर आपके अपने सीनियर-सिटीजन माता-पिता के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है तो आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। ऐसे कुल छूट की सीमा 75,000 रुपये की है। ऐसे में टैक्सेबल इनकम केवल 5.25 लाख रुपये हो जाएगी।

अगर आप साल में कुछ डोनेशन करते हैं तो आपको 25,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। ऐसे में अब आपकी टैक्सेबल इनकम केवल 5 लाख होगी। ऐसे में 2.5 लाख का 5% के हिसाब से 12,500 रुपये का टैक्स देना होगा। ऐसे में सेक्शन 87A के तहत आपको 12,500 का टैक्स छूट मिलेगा। ऐसे में 5 लाख के टैक्स स्लैब में आपको एक रुपये भी टैक्स नहीं देना होगा।