Teacher Recruitment 2024: राजस्थान में सीनियर टीचर पदों पर निकली बंपर भर्ती, ये है अप्लाई करने की आखिरी तारीख, देखें पूरी डिटेल

Teacher Recruitment 2024: टीचिंग लाइन में कई लोग नौकरी ढूंढ रहे होंगे तो यह खबर इन उम्मीदवारों के काम की है। दरअसल, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विषयों के लिए सीनियर टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार इस योग्यता के लिए आवेदन आमंत्रित करना चाहता है वह आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह खबर बहुत ही काम की है और यह मौका उनके लिए काफी शानदार है।

इतने सीनियर शिक्षक पदों को भरा जाएगा

जानकारी के मुताबिक बता दे इस भर्ती अभियान के माध्यम से हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, संस्कृत और सोशल साइंस विषयों के कुल 347 टीजीटी सीनियर शिक्षक पदों को भरा जाएगा। योग्य उम्मीदवार 6 फरवरी से 6 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। 6 मार्च इसकी आखिरी तारीख है। इस बात का विशेष ध्यान रखें।

यहां देखें वैकेंसी डिटेल्स

  • संस्कृत – 79 पद
  • हिंदी – 39 पद
  • अंग्रेज़ी – 49 पद
  • सामाजिक विज्ञान – 65 पद
  • गणित – 68 पद
  • विज्ञान – 47 पद
    कुल खाली पदों की संख्या – 347

आयु सीमा/शुल्क

बात अगर आयु सीमा की करें तो इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। वहीं आरक्षित वर्ग की बात करें तो सरकार के नियम के अनुसार इन्हें आयु सीमा में छूट दी गई है। वहीं बात अगर शुल्क की करी तो 600 रुपए शुल्क का भुगतान सामान्य वर्ग और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को करना होगा। जबकि एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी और अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपए का भुगतान करना होगा।

ऐसे करे आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाए। उसके बाद सिटिजन एप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का सिलेक्शन करें और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद अभ्यर्थियों को कुछ जानकारी की डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। फिर लॉगिन कर सिटीजन ऐप (G2C) में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर दें। अपने OTR नंबर के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर दें। उसके बाद OTR में रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।