Teacher भर्ती परीक्षा में अनुभव प्रमाण पत्र बाद में जमा कर सकेंगे

स्वतंत्र समय, भोपाल

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक ( Teacher ) चयन परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हजारों अतिथि शिक्षकों को आवेदन के समय अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनिवार्यता से राहत दी है। अब ऐसे अतिथि शिक्षक भी परीक्षा फार्म भर सकेंगे, जिनके तीन शैक्षणिक सत्र में 200 दिन का शिक्षण अनुभव पूरा नहीं हुआ है। उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

हाई कोर्ट ने Teacher भर्ती में दी राहत

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने इस बार की शिक्षक ( Teacher ) भर्ती में नया नियम लागू किया था, जिसमें आवेदन के समय ही अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य कर दिया। जबकि पिछली भर्तियों में ये दस्तावेज काउंसलिंग के समय मांगा जाता था। सिवनी के सुनीता कटरे, कृष्णकांत शर्मा और अन्य याचिकाकतार्ओं की ओर से अधिवक्ता धीरज तिवारी और ईशान सोनी ने कोर्ट में दलील दी कि परीक्षा रूल बुक की धारा 12(6) के अनुसार योग्यता से जुड़े दस्तावेज काउंसलिंग के समय जमा किए जा सकते हैं। तिवारी ने बताया कि 2023 की भर्ती में 31 मार्च 2024 तक प्रमाण पत्र जमा करने की छूट थी।

इन्हें मिलेगा फैसले का लाभ

200 दिन और तीन सत्रों की न्यूनतम अनुभव शर्त को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में पूरा करने वाले अतिथि शिक्षकों को इस फैसले का लाभ मिलेगा। उनका प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय ही उपलब्ध होगा। इस नई अनिवार्यता के कारण आवेदन नहीं कर पाने वाले अतिथि शिक्षक अब बिना प्रमाण पत्र अपलोड किए आवेदन कर सकेंगे।

याचिकाकर्ता के तर्क पर कोर्ट ने दिया फैसला

याचिकाकतार्ओं ने तर्क दिया कि नया नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करता है। भर्ती अधिसूचना में भी ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था कि अनुभव प्रमाण पत्र केवल आवेदन के समय ही स्वीकार किया जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की एकलपीठ ने याचिकाकतार्ओं के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए भर्ती प्रक्रिया को याचिका के अधीन कर दिया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अतिथि शिक्षकों को बिना अनुभव प्रमाण पत्र ‘एर’ विकल्प चुनकर आवेदन करने की अनुमति होगी।