स्वतंत्र समय, जबलपुर
हाईकोर्ट ने प्रदेश में शिक्षक भर्ती ( Teacher Recruitment ) पर लगी रोक को हटाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने को कहा है। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि साल 2023 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जारी रखी जाए।
Teacher Recruitment मामले में हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि जब ईओडब्ल्यू आरक्षण 2019 में आया तो इसे आपने 2018 की शिक्षक भर्ती ( Teacher Recruitment ) पर कैसे लागू कर दिया? मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ व जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने कहा कि ये नियुक्तियां अपील के अंतिम निर्णय के अधीन होंगी। फिलहाल मामले पर अब अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। अपीलकर्ता शासन की तरफ से पैरवी जाह्नवी पंडित, ब्रह्मदत्त सिंह ने की। सिंगल बैंच के फैसले के विरुद्ध डिवीजन बैंच में मप्र शासन की ओर से दो रिट अपील दायर की गई। शासन की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने पक्ष रखा। उनके तर्कों को सुनकर हाईकोर्ट ने कटाक्ष करते हुए कहा की आप शासन के विरुद्ध हैं या पक्ष में, क्योंकि आपके तर्क सरकार के हित के विरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के स्टे आदेश के कारण सरकार शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रही है।