Traffic Challan: लोक अदालत से होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा, ऑनलाइन आवेदन करने का ये है सही तरीका

Traffic Challan: कोर्ट जाने की परेशानी और महंगे वकील की फीस से मुक्ति दिलाने वाली लोक अदालत एक बेहतरीन विकल्प है। लोक अदालत में मामलों का समाधान बिना किसी जटिलता और कम खर्च में तुरंत किया जाता है। अगर आप 14 दिसंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालान या किसी अन्य मामले का निपटारा कराना चाहते हैं, तो आपको पहले आवेदन करना होगा। यह आवेदन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं।

लोक अदालत में याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया

अगर आप लोक अदालत में किसी मामले का समाधान चाहते हैं, तो आपको याचिका दाखिल करनी होती है। यहां प्रक्रिया बहुत आसान है और आप इसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं।

  • सबसे पहले, आपको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वहां आपको ऑनलाइन आवेदन लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आपको कानूनी सहायता आवेदन पत्र भरना होगा।
  • इस फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी और फिर उसे सबमिट करना होगा।
  • आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल और टोकन नंबर प्राप्त होगा।
  • इस टोकन नंबर की मदद से आप लोक अदालत में अपनी नियुक्ति तय कर सकते हैं।
  • अगर आपका ट्रैफिक चालान काटा गया है, तो आप इसी टोकन नंबर से लोक अदालत के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं।