Traffic Rules: आज से बदल गए ट्रैफिक के ये रूल्स, पालन नहीं करने पर कटेगा लंबा चालान, जानें नए नियम

Traffic Rules: अब दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले व्यक्तियों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर निर्णायक आदेश जारी किया है, ताकि पीछे बैठने वाले भी सिर की चोट से सुरक्षित रह सकें। यदि इस नियम का पालन नहीं किया गया, तो ट्रैफिक नियमों के अनुसार लंबा चालान हो सकता है। देश के कई हिस्सों में इस नियम का पालन नहीं होता, जहां सिर्फ राइडर हेलमेट पहनता है, जबकि पीछे बैठा व्यक्ति अक्सर इसका ध्यान नहीं रखता।

विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद से बाइक और स्कूटर पर पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। यदि यह नियम न मानने पर 1035 रुपये का चालान होगा और ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा, हेलमेट की क्वालिटी भी मानक होनी चाहिए; सस्ता हेलमेट पहनने पर भी चालान हो सकता है। मान्य हेलमेट केवल ISI मार्क वाला होगा।

देश के कुछ बड़े शहरों जैसे मुंबई और दिल्ली में पहले से ही यह नियम लागू है और वहां इसका पालन सख्ती से किया जाता है। हालांकि, कई अन्य शहरों में अभी भी केवल बाइक चलाने वाले को ही हेलमेट पहनने पर ध्यान दिया जाता है, जबकि पीछे बैठने वाले की सुरक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के तहत, आज से विशाखापट्टनम में एक नया नियम लागू हो रहा है। इसके तहत, बाइक चलाते समय पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इस निर्णय का उद्देश्य शहर में बढ़ते हादसों को कम करना है। यह कदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।