ट्रांसपोर्ट कमिश्नर खुद हाजिर हों, बताएं कितना हुआ पालनः हाई कोर्ट

स्वतंत्र समय, भोपाल

सरकार ने कहा था कि 15 जनवरी 2024 के बाद यदि एक भी वाहन चालक मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करता है तो परिवहन आयुक्त और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अवमानना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। मप्र हाईकोर्ट ने सख्त आदेश में कहा है कि प्रदेश के परिवहन आयुक्त खुद कोर्ट आकर बताएं कि मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का जनता से पालन सुनिश्चित क्यों नहीं हो रहा है? परिवहन आयुक्त को बुधवार को कोर्ट के सामने उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।
पिछले साल जुलाई महीने में इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने अंडरटेकिंग दी थी कि आगामी छह महीने के भीतर प्रदेश के हर वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाएगी। हर दो पहिया वाहन चालक के सिर पर हेलमेट होगा और कार चालक सीट बेल्ट पहनेगा। सरकार ने यह भी अंडरटेकिंग दी थी कि 15 जनवरी 2024 के बाद यदि एक भी वाहन चालक उक्त नियमों का उल्लंघन करता है तो परिवहन आयुक्त और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अवमानना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे।