उज्जैन में बड़ी कार्रवाई: 1.1 करोड़ रुपये टैक्स बकाया होने पर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज सील

Ujjain News : उज्जैन नगर निगम ने संपत्तिकर जमा न करने वाले बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। आगामी नेशनल लोक अदालत से पहले निगम ने शहर के प्रमुख बकायेदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बुधवार को उज्जैन के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज पर बड़ी कार्रवाई की गई।
कॉलेज पर नगर निगम का एक करोड़ एक लाख 20 हजार रुपये का टैक्स बकाया है। राशि जमा न होने पर निगम के अमले ने कॉलेज पहुंचकर वहां के स्टोर रूम को सील कर दिया है।

नगर निगम की इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। कॉलेज प्रशासन ने इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। कॉलेज के प्रिंसिपल उमेश पेंढारकर ने कहा कि वे इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उनका कहना है कि निगम ने वर्ष 1991 से टैक्स जोड़कर यह राशि निकाली है, जबकि कॉलेज प्रशासन को इतनी पुरानी बकाया राशि की जानकारी नहीं थी।
प्रिंसिपल बोले- डेढ़ साल से टैक्स भर रहे हैं
इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल उमेश पेंढारकर ने निगम की कार्रवाई को अनुचित बताया है। उन्होंने कहा,

“हम पिछले डेढ़ वर्ष से नियमित रूप से संपत्तिकर जमा कर रहे हैं। इससे पहले कितनी राशि बाकी थी, इसकी हमें जानकारी नहीं थी। हाल ही में हमें निगम से नोटिस मिला, इससे पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। निगम ने 1991 से टैक्स जोड़ा है, जो गलत है। हम कोर्ट में इसका विरोध करेंगे और यदि वहां बात नहीं बनी तो शासन से राशि की मांग करेंगे।”

कुल 1.22 करोड़ की वसूली के लिए अभियान
नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा के मुताबिक  13 दिसंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत के मद्देनजर संपत्तिकर विभाग ने बड़े बकायेदारों को बिल जारी किए थे। नोटिस और बिल मिलने के बाद भी कई संस्थानों ने राशि जमा नहीं की। इसके चलते निगम को तालाबंदी जैसा सख्त कदम उठाना पड़ा।
सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को निगम की टीम ने जोन क्रमांक एक, तीन और छह में कार्रवाई की। इन सभी बकायेदारों पर कुल मिलाकर लगभग 1.22 करोड़ रुपये का टैक्स बाकी है।
इन 7 अन्य संस्थानों पर भी हुई कार्रवाई
निगम आयुक्त ने बताया कि लगातार नोटिस भेजने के बावजूद टैक्स जमा न करने पर इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा अन्य सात संपत्तियों पर भी कार्रवाई की गई है। इनमें प्रमुख रूप से नागझिरी स्थित ठाकुर इंडस्ट्री (3.76 लाख बकाया), जयसिंहपुरा का ठाकुर समाज संगठन (1.96 लाख बकाया), भीलागारी जयसिंहपुरा (1.31 लाख बकाया) और माली समाज का लक्ष्मीनारायण मंदिर (1.09 लाख बकाया) शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त सदावल मार्ग रामघाट पर बसंतीलाल भुवन (80 हजार बकाया), श्रीपाल मार्ग पर मोहम्मद इमरान खान (68 हजार बकाया) और तिलक मार्ग स्थित रामप्यारी बाई (27 हजार बकाया) की संपत्तियों पर भी तालाबंदी की गई है। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि बकाया राशि जमा नहीं की गई, तो आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।