नए कानून भारतीय न्याय संहिता-2023 में धार्मिक स्थल में चोरी के मामले में नई धारा जोड़ी है। यह आईपीसी की धारा 380 की जगह पर बीएनएस में चोरी की धारा 305 की उपधारा 305 (डी) है। जिसमें धार्मिक या पूजा स्थल को जोड़ा गया है। इसमें 7 साल की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इस नई धारा से पुलिस के पास धार्मिक स्थलों में होने वाली चोरियों का रिकाॅर्ड होगा। इससे पुलिस इस प्रकार की चोरियों को अंजाम देने वाले गिरोह का रिकाॅर्ड भी रख सकेगी।
अभी पुलिस आईपीसी की धारा 380 के तहत मामला दर्ज करती थी, जिसमें बाकि घटनाओं में भी एफआईआर होती थी, लेकिन धार्मिक स्थल का अलग से कोई प्रावधान नहीं था। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में चोरी की सालभर में 500 से 550 के बीच एफआईआर दर्ज होती हैं। घर और बाकि जगहों पर चोरी होने पर आईपीसी की धारा 380 के तहत मामला दर्ज किया जाता था। जिसमें 7 साल तक कारावास एवं जुर्माने की सजा थी। अब आईपीसी की धारा 380 को बीएनएस में धारा 305 किया है।
अलग-अलग रिकाॅर्ड भी होगा
एडीपीओ नवीन श्रीवास्तव के मुताबिक, बीएनएस में धारा 305(डी) धार्मिक स्थल या पूजा स्थल में चोरी के लिए जोड़ी गई है। इसके साथ ही 305(ए) में किसी भी इमारत, तंबू या जहाज में जिसका इस्तेमाल मानव आवास के रूप में किया जाता है या संपत्ति की सुरक्षा के लिए किया जाता है, यहां चोरी होने पर इस धारा में एफआईआर दर्ज होगी।