1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होने जा रही है, जिससे 23 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यह योजना उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जो पहले ही रिटायर हो चुके हैं या 31 मार्च 2025 तक NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) के तहत सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसके अलावा, पात्र कर्मचारियों को एरियर भुगतान भी किया जाएगा।
NPS से UPS में स्विच करने का विकल्प
जो कर्मचारी वर्तमान में NPS के अंतर्गत हैं, वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुन सकते हैं। सरकार का योगदान UPS में 18.5% होगा, जबकि NPS में यह केवल 14% है।
किन्हें मिलेगा UPS का लाभ?
- निश्चित पेंशन: कर्मचारी को 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- सेवा अवधि: न्यूनतम 25 साल की सेवा करने वाले कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
- पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, परिवार को मूल पेंशन का 60% दिया जाएगा।
- न्यूनतम पेंशन: जिन कर्मचारियों ने कम से कम 10 साल सेवा की है, उन्हें 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
- 10-25 साल की सेवा: यदि सेवा अवधि 10 से 25 साल के बीच है, तो पेंशन राशि समानुपातिक आधार पर तय होगी।
- कर्मचारी की सेवा अवधि चाहे जितनी भी हो, न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये से कम नहीं होगी।
UPS की प्रमुख विशेषताएँ
- सुनिश्चित पेंशन: अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगी।
- पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी के निधन पर परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा।
- न्यूनतम पेंशन: कम से कम 10 साल की सेवा पर 10,000 रुपये मासिक पेंशन सुनिश्चित।
- महंगाई राहत: अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर महंगाई भत्ता मिलेगा।
- सैन्य कर्मियों के लिए विशेष लाभ: सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, प्रत्येक 6 महीने की सेवा पर एकमुश्त भुगतान मिलेगा।
महत्वपूर्ण शर्तें
- NPS से UPS में स्विच करने वाले कर्मचारी किसी अन्य वित्तीय लाभ या नीतिगत बदलाव का दावा नहीं कर सकते।
- UPS सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी अतिरिक्त लाभ की गारंटी नहीं देता।