प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मैं अनोखा भ्रष्टाचार खुलकर आया सामने pm awaas yojna

pm awaas yojna जिम्मेदार सरपंच सचिव रोजगार सहायक ब्लॉक समन्वयक अधिकारी ने एक ही जमीन पर पति पत्नी बेटों के अन्य जगह के फोटो खींचकर दिया लाभ | सरकारी अफसरों के आंकड़े जमीन पर धराशाई ऑनलाइन डिजिटल का निकाला नया तोड़ | किसी ने स्कूल ग्राउंड के तो किसी ने मारू कांप्लेक्स के फोटो खींचा कर लिया लाभ


दौलत भावसार/झाबुआ/पेटलावद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर व्यक्ति को सर पर छत ओर पक्का मकान देने का सपना देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना pm awaas yojna बनाई थी जिसमें शहरी स्तर पर 2 लाख 50 हजार ओर ग्रामीण स्तर पर 1लाख 20 हजार अतिरिक्त राशि मनरेगा मजदूरी 18 हजार शौचालय की राशि 12 हजार टोटल 1 लाख 50 हजार देकर मकान बनाने के लिये दिये जाने का प्रावधान किया गया है ।लेकिन ग्रामीण स्तर पर इस योजना में जमकर भ्रष्टाचार होने और अपात्रों को लाभ देने का मामला आर टी आई के तहत मिले दस्तावेज से बाहर आया है ।

ये है मामला

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास pm awaas yojna योजना अंर्तगत आर्थिक जनगणना वर्ष 2011 की सर्वे सूची अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 से लगाकर वित्तीय वर्ष 2022-23 तक प्रधानमंत्री आवास योजना pm awaas yojna की प्रतीक्षा सूची में अजजा आजा तथा सामान्य पिछड़ा वर्ग में दर्ज था लेकिन 2017 से लगातार 2022 -23 तक अपात्र व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी होकर सरकार से वेतन प्राप्त कर रहे है जिनके नाम से कई मकान ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज है एवं बाहर के निवासी जो अन्य प्रान्त या जिले के ग्राम पंचायत में निवास करते है उन लोगो का प्रथम जियो टैग लोकेशन उनके घर पीछे ओर किराए के मकान या अन्य जगह का फ़ोटो सरपँच, सचिव, रोजगार सहायक ओर आवास ब्लॉक समन्वयक अधिकारी द्वारा कच्चे मकान का फ़ोटो खिंचकर अंतिम जियो टैग अन्य जगह बने पक्के मकान का खिंचकर के पात्र हितग्राहियों का प्राप्तांक सूची से नाम हटाकर अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ देकर कमीशन काट कर योजना को पलीता लगा दिया ।

ये भी है गड़बड़ी

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना pm awaas yojna में ग्राम पंचायत बामनिया में बड़ा भ्रष्टाचार 567 हितग्राही में से एसटी वर्ग 260 एससी 56 ओबीसी सामान्य वर्ग 113 का पात्रता के आधार पर करना था चयन सूची में सरकारी कर्मचारी पेंशन धारी अपात्र व्यक्तियों को लाभ
(2)एक ही परिवार के सदस्यों की परिवार आईडी अलग अलग कर दो से तीन बार डाली गई कई लोगों को राशि

(3)आवास का लाभ लेने के लिए बाहरी तथा स्थानीय लोगों ने सरपंच सचिव रोजगार सहायक की मिलीभगत से अन्य व्यक्तियों के घरों के कच्चे मकान का फोटो खिंचवा के अलग परिवार आईडी बनाकर अपात्र लोगों को दिया लाभ पात्र हितग्राही आवास योजना से वंचित

(4)आवास के साथ मनरेगा और शौचालय मैं सरकार को चुना

(5) बामनिया में आवास योजना अंतर्गत ऑनलाइन जियो टैग फोटो के नाम से बड़ी गड़बड़
राणापुर की पंचायत बन आवास का मास्टरमाइंड अंकित पांचाल की मिलीभगत से बिना रिकार्ड और जांच के 60 लाख से अधिक की राशि कर दी जारी

(6)कई आवास कागज पर पांच दिन मे बन गये प्रथम जियो टैग फोटो कच्चा तथा दुसरा अंतिम फोटो अन्य जगह का6

(7)पक्के मकान वालों ने भी पीछे के फोटो खिंचा कर लिया लाभ

सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के नामों को हटाकर 2018 के अपात्र को दिया लाभ

सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 – सर्वे सूची अनुसार दर्ज डाटा में से ही पात्र हितग्राही का चयन ग्राम सभा में ठहराव – प्रस्ताव अनुसार किया जाना था एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में छूटे हुए नामों को 2018 में जोड़ करके ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत हितग्राही पात्रता परीक्षण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना था पात्र हितग्राही को सूची के अनुरूप ही संबंधित सरपंच सचिव रोजगार सहायक के माध्यम से पंचायत समन्वयक अधिकारी ब्लॉक समन्वयक प्रधानमंत्री आवास के परीक्षण उपरांत प्रथम हस्ताक्षर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा द्वितीय हस्ताक्षर सहायक लेखा अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा किया जाना था लेकिन आवास योजना की गाइड लाइन के अनुसार किसी भी प्रकार से शासन के निर्देशों का पालन नहीं करते हुए पात्र हितग्राहियों जो 2011 की सूची में जुड़े हुए थे उनको दरकिनार कर आवास योजना से वंचित करते हुए 2018 में अपात्र व्यक्तियों के फोटो खींचकर के लाभ दिया गया है

एक ही जमीन पर पिता ने लिया लाभ उसी जमीन पर दो पुत्रों और माता को भी दिया लाभ ..

वर्ष 2018 में कई हितग्राहियों जो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में योजना से वंचित रह गए थे वंचित व्यक्तियों के नाम जोड़ने के बजाए स्थानीय सरपंच की मिलीभगत से एक ही स्थान एक ही जगह एक ही सर्वे नंबर पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले चुके व्यक्तियों को उनके पुत्रों पुत्र वधू माता की ग्राम पंचायत बामनिया के सरपंच सचिव रोजगार सहायक द्वारा अलग आईडी बनाकर के कूटरचित योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर परिवार आईडी अलग करके अन्य व्यक्तियों के घरों के कच्चे मकान के प्रथम जियो टैग फोटो खिंचकर के उन लोगों को भी संबंधित गरीब परिवार को दी जाने वाली योजना का दोहरा लाभ दिया गया है

रेलवे की जमीन पर रहने वाले अन्य ग्राम पंचायत के निवासी को दिया लाभ…

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में ऐसे कई नाम हैं जिनके नाम अन्य पास ही की ग्राम पंचायत की भूमि में दर्ज हो करके बड़े स्तर पर कृषि का कार्य संचालित किया जा रहा है एवं वहां पर भी आवास योजना का लाभ लेकर इनके नाम पर भूमि दर्ज है इनके द्वारा बामनिया में भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा करके सरपंच सचिव रोजगार सहायक की मिलीभगत से संबंधीत योजना का लाभ लिया जा रहा है एवं इनके द्वारा ग्राम पंचायत बामनिया में राजस्व की कब्जा रहित भूमि रेलवे की भूमि पर के फोटो खिंचवा कर के अन्य ग्राम पंचायतों की भूमि पर भी मकान बनाए जा रहे

इन बिंदुओं पर हो जांच आवास से वंचित लोगों को मिलेगा लाभ

लाखों रुपए के घोटाले को लेकर जांच अधिकारी वित्तीय वर्ष 2017 से वित्तीय वर्ष 2022 -23 तक जितने भी लाभान्वित सूची में दर्ज व्यक्तियों का बामनिया ग्राम पंचायत में कब से काबीज है ग्राम पंचायत में नाम जुड़वाने से पूर्व किस प्रांत जिले ग्रामीण क्षेत्र से नाम कटवा कर बामनिया ग्राम पंचायत में नाम जुड़वाया गया है ग्राम बामनिया तथा आसपास की ग्राम पंचायतों के राजस्व ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड पिता पुत्र पत्नी पुत्री की 2013-14 से लगाकर लगातार 2023 तक शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज परिवार आईडी जो तत्कालीन समय में कब जारी की गई है एवं वर्तमान में उनके पुत्रों के नाम से आईडी कब अलग बनाई गई है ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव जिसमें अपात्र व्यक्तियों की जांच कर हटाया गया है और पात्र व्यक्तियों की सूची जनपद को प्रेषित की गई है पटवारी के द्वारा जारी भूखंड राजस्व प्रमाण पत्र प्रथम जियो टैग लोकेशन फोटो एवं निर्माण स्थल के द्वितीय तथा फाइनल फोटो की तथ्यात्मक बिंदुओं पर जांच कर सरपंच सचिव रोजगार सहायक ब्लाक आवास समन्वयक अधिकारी के विरुद्ध धारा 420 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करवाते हुए शासन की राशि की वसूली कर पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित आवास योजना का लाभ दिया जाए

सूचना के अधिकार में खुलासा बामनिया पंचायत का रिकॉर्ड पात्र तथा अपात्र का बना ही नहीं फर्जी पत्र पेश किया सरपंच ने

सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) में जनपद पंचायत पेटलावद द्वारा जो जानकारी उपलब्ध करवाई गई है उसमें ग्राम पंचायत का एक ही पत्र जो दिनांक 2/5/2022/का है जिसे ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव बता रही है संबंधित ठहराव प्रस्ताव जिस पर किस दिनांक को ग्राम सभा आयोजित करने के लिए मेंबरों को बुलाया गया किस दिनांक को ग्राम सभा आयोजित की गई जांच पड़ताल में कितने हितग्राही अपात्र तथा कितने हितग्राही पात्र हे एवं ग्राम सभा की संयुक्त बैठक में कितने मेंबर उपस्थित हुए और किस दिनांक को ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सहायक द्वारा जनपद पंचायत पेटलावद को पात्र तथा अपात्र के संबंध में जांच करके सूचना दी गई ऐसे कई तथ्य दिनांक 2/5 /2022 /के केवल सरपंच हस्ताक्षर युक्त फर्जी पत्र दिया गया है जिस पर 67 हितग्राहियों की अनुशंसा की गई है

वर्ष 2018 मैं जुड़े नाम 5 दिन में बन गए कागज पर मकान……

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के बामनीया में कई अपात्र व्यक्तियों के मकान दिनांक 7/11/ 2022 /से लेकर लगातार 11/11/ 2022/ तक पूरी तरीके से कंप्लीट बताए जा रहे हैं यानी 5 दिन में beam-column से लेकर कुर्सी लेवल छत भराई भी 4 से 5 दिन में कंप्लीट होकर के कागज पर दिखाई गई है जबकि वर्ष 2018 में गूगल जियो टैग फोटो लोकेशन के आधार पर खिंचवाये गए फोटो के अनुसार धरातल पर कुछ भी नहीं है

अन्य जगह पक्के निर्माणों के फोटो सेट कर दे दिया लाभ.

स्थानीय सरपंच जो बली भर्ती ग्राम पंचायत के हर व्यक्ति को करीब से जानती है एवं स्थानीय होकर सरकार ने इनको जनप्रतिनिधि के नाते शासन की हर योजनाओं में शासन ने जवाबदारी तय कर रखी है लेकिन ब्लॉक समन्वयक अधिकारी आवास ग्रामीण एवं रोजगार सहायक सचिव की मिलीभगत से बामनिया ही नहीं अन्य कस्बों के फोटो जो वर्ष 2018 में योजनाबद्ध तरीके से खींचे गए थे एवं अपात्र व्यक्ति को पात्र बताया था के आधार पर योजना मैं नाम मंजूर कर के चौथी किस्त अलग-अलग जगह के फोटो सेट करके फर्जी तरीके से फाइनल राशि जारी कर दी गई
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मास्टरमाइंड आवास अधिकारी पेटलावद ने बिना रिकॉर्ड के 60 लाख से अधिक की राशि कर दी जारी.

ग्राम पंचायत बामनिया में शासन की गरीब वंचित हितग्राहियों की योजना में हेरफेर करने वाले मास्टरमाइंड अंकित पांचाल है जो पुरानी कारीगरी में माहिर है शासन की ऑनलाइन योजना में अपात्र को सेट कैसे करना है उसकी पूरी माहिती संबंधित अधिकारी को पुराने समय से ही है इसके द्वारा pm awaas yojna योजना वर्ष 2017-18 मैं राणापुर जनपद की ग्राम पंचायत बन में 11 हितग्राहियों की राशि में हेरफेर करके अन्य व्यक्ति विशेष के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी गई थी जिसका प्रकरण भी उच्च न्यायालय इंदौर मैं विचाराधीन होकर पंजीबद्ध है अधिकारी का दायित्व होता है कि सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलइन के अनुसार ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव जांच रिपोर्ट संयुक्त जांच दल द्वारा की गई जांच प्रतिवेदन के आधार पर ही राशि जारी की जाना थी लेकिन जनपद पंचायत में किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड जनपद पंचायत मैं नहीं है केवल 567 लोगों की सूची जिसमें अधिकतर अपात्र व्यक्ति एवं योजना का लाभ ले चुके व्यक्तियों व्यक्तियों के परिवारों को बिना जांच किए ही शासन की 60 लाख से अधिक की राशि कूट रचित तरीके से सरपंच सचिव रोजगार सहायक की मिलीभगत से जारी कर दी गई एवं वंचित लोगों को योजना से दूर रखा गया

अधिकतर अपात्र व्यक्तियों ने पीछे के फोटो खिंचा कर लियालाभ.

आवास हितग्राही योजना में 567 व्यक्तियों की सूची में से 75 परसेंट ऐसे कई व्यक्तियों के मकान जिसको आरक्षण प्रणाली के अनुसार कई भागों में विभाजित करके योजनाबद्ध तरीके से लाभ देना था लेकिन ब्लॉक समन्वयक अधिकारी सरपंच सचिव रोजगार सहायक की मिलीभगत से कई पक्के मकान जिसके पहले से ही बने हुए थे उनके पीछे के भाग के फोटो खींचकर के कमीशन लेकर लाभ दे दिया गया

कई मकान कागज पर बन गए.

ग्राम पंचायत के अंतर्गत ऐसे कई मकान फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किए गए हैं जिनके मकान पहले से ही बने हुए हैं और जिनके पास चार पहिया वाहन सहित ग्राम में कई दुकानें एवं प्लाट और किराए पर दे रखे हैं और अवैध कॉलोनियों में इनके नाम रजिस्ट्री मैं भी दर्ज है इन व्यक्तियों को भी कागज पर ही प्रथम जियोटेक वर्ष 2018 का फोटो अपलोड करके लाभ दे दिया गया है जबकि धरातल पर वही मकान दिख रहा है और जो फोटो इनके द्वारा निर्माण कार्य के लगाए गए हैं वह अन्य ग्राम नगर के होकर स्थान के हैं इनको केवल कागज पर ही मकान दिए गए हैं

सरकार को चुना आवास मनरेगा और शौचालय का.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कई व्यक्तियों के नाम दर्ज है जिनके द्वारा स्वच्छ भारत अभियान व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के नाम से पहले ही लाभ ले लिया था और इनको एक बार फिर शासन की योजनाओं मैं फर्जी तरीके से आवास तथा मनरेगा योजना स्वच्छ भारत अभियान योजना में अतिरिक्त राशि का लाभ दिया जाएगा जिसके कारण सरकार की राशि में करोड़ों रुपए की हेरा फेरी ग्राम पंचायत द्वारा कर दी गई है

सत्यापन ओर पंच बॉडी की सहमति के बिना ही सरपंच ने दिया लाभ

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत की सरपंच ओर सचिव जिसकी पूरे योजना के लिए जवाबदारी निर्धारित की गई थी क्योंकि वह ग्राम की सरपंच एवं उनको ग्राम सचिव रोजगार सहायक के साथ में आवास हितग्राही व्यक्तियों के कच्चे घरों का भौतिक सत्यापन करना था तथा पात्र अपात्र व्यक्तियों की सूची ग्राम पंचायत ग्राम सभा में सभी मेंबरों की सहमति से अनुमोदन कर जनपद पंचायत पेटलावद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रेषित करनी थी लेकिन कुटरचीत तरीके से सरपंच और सचिव रोजगार सहायक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से बिना भौतिक सत्यापन करते हुए 567 व्यक्तियों की सूची में से ही भारी कमीशन लेकर अपात्र व्यक्तियों को लाभ दिया गया

स्पस्ट है गाईडलाइन

प्रधानमंत्री आवास योजना
ग्रामीण के सम्वन्ध में नियम वित्तीय वर्ष 2017 के… प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हितग्राही को लाभ देने तथा पात्र अपात्र के लिए स्पस्ट गाइडलाइंस है ।

 जिसमे  प्रारूप एक से 6 तक के नियम 1 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण कार्यालय भारत सरकार से जारी गाइडलइन के अनुसार प्रपत्र 1 में स्पष्ट दर्शाया गया है कि ग्राम पंचायत का नाम संबंधित हितग्राही की आईडी किस जाति में निवास करता है हितग्राही की आयु एवं उसके पिता का नाम माता का नाम आवास योजना किसके नाम से स्वीकृत हुआ है आवास योजना में भी पात्र हितग्राही निशक्तजन विकलांग एवं उसका प्रतिशत कितना है आधार नंबर एवं उसका मोबाइल नंबर एवं राजस्व विभाग के पटवारी हल्का नंबर द्वारा जारी आवास भूखंड का प्रमाण पत्र जिसमें पात्र हितग्राही द्वारा प्रथम गूगल जियो टैग का फोटो लोकेशन के आधार पर कौन से सर्वे नंबर पर काबीज है दिया जाता है  साथ ही संबंधित जांच दल बनाकर के पात्र हितग्राही जो तत्कालीन समय मे ग्राम में निवास करने से पहले भारत के किस प्रांत किस जिले कौन सी तहसील एवं ग्राम में निवास करता था यह भी जांच के समय जांच दल को सत्यापन करना होता है  और वर्ष 2022 -23 केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई  गाइड लाइन के अनुसार संयुक्त जांच दल गठित कर जांच करना थी  उल्लेखनीय है कि इस गाइडलाइन का जिमेदार संस्थाओं ओर  ग्राम पंचायत ब्लॉक  समन्वयक अधिकारी द्वारा पालन नहीं किया गया।

पंचायत ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेश के विरुद्ध मिलीभगत से हुए कार्य

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यपदेश भोपाल के आदेश दिनांक-8/3/2022 के परिपालन में समस्त जिला पंचायत सीईओ जनपद सीईओ और ग्राम पंचायत सरपंच को आदेश जारी कर बिंदु क्रमांक 1 से 7 तक के आदेश जारी किए गए थे जिसका पालन कर पात्र तथा अपात्र के संबंध मैं ग्राम पंचायत की विधिवत रूप से ग्रामसभा कर प्रत्येक वार्ड के मेंबरों की सहमति से अपात्र को हटाकर के पात्र व्यक्तियों को लाभ देना था जिसकी अनुशंसा जनपद पंचायत पेटलावद को ft ftकरना थी लेकिन राज्य शासन के आदेश को ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा g ft gनहीं मानते हुए शासन द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपात्र को लाभ दे दिया गया