15 सितंबर से बदलेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियम, NPCI ने लिया बड़ा फैसला

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई (UPI Rules) से जुड़े नियमों में बड़ा संशोधन किया है। अलग-अलग कैटेगरी के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा दी गई है, जो 15 सितंबर 2024 से लागू होगी। सभी पेमेंट ऐप्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को इस नई व्यवस्था के अनुसार बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं।

सामान्य यूजर्स के लिए कोई बदलाव नहीं

सबसे अहम बात यह है कि सामान्य यूजर्स (Person to Person – P2P) के लिए पहले जैसे ही नियम लागू रहेंगे। यानी, वे अभी भी एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। बड़ा बदलाव केवल वेरीफाइड मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन के लिए किया गया है।

अब 24 घंटे में 10 लाख रुपये तक भुगतान की सुविधा

नए नियमों के अनुसार, वेरीफाइड मर्चेंट्स को अब एक दिन में 10 लाख रुपये तक का लेनदेन करने की अनुमति मिल गई है। इससे छोटे-छोटे हिस्सों में भुगतान करने की समस्या दूर हो जाएगी और बड़े निवेश या बिल पेमेंट आसानी से हो सकेंगे।

विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई लिमिट

  • कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट: सीमा बढ़कर 2 लाख से 5 लाख रुपये
  • इंश्योरेंस और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM): अब 5 लाख रुपये तक का लेनदेन संभव
  • ट्रैवल सेक्टर: लिमिट बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख रुपये, 10 लाख तक की अनुमति
  • क्रेडिट कार्ड पेमेंट: सीमा 2 लाख से बढ़कर 5 लाख, दिनभर में 6 लाख तक
  • लोन रीपेमेंट और EMI कलेक्शन: सीमा बढ़कर 5 लाख रुपये, 24 घंटे में 10 लाख तक
  • ज्वेलरी ट्रांजैक्शन: लिमिट 1 लाख से बढ़कर 2 लाख रुपये, दिनभर में 6 लाख तक

बदलाव क्यों किए गए?

NPCI का मानना है कि इन बदलावों से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। खासकर मर्चेंट्स और हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए यह राहत भरा कदम है। अब उन्हें बड़े भुगतान करने के लिए कई ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं होगी। इससे सुविधा, पारदर्शिता और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा।