उत्तराखंड पंचायत चुनाव का ऐलान, 25 जून से नामांकन, आचार संहिता लागू

उत्तराखंड पंचायत चुनाव : उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है। 19 जून को पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई। 23 जून को सभी जिलाधिकारी अपने जिलों में अधिसूचना जारी करेंगे। नामांकन 25 से 28 जून तक सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा। नामांकन पत्रों की जांच 29 जून से 1 जुलाई तक चलेगी और 2 जुलाई को नाम वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण का प्रतीक 3 जुलाई को मिलेगा और मतदान 10 जुलाई को होगा। दूसरे चरण का प्रतीक 8 जुलाई को दिया जाएगा और मतदान 15 जुलाई को होगा। मतगणना 19 जुलाई को होगी। आयोग ने चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ग्राम प्रधान, सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव होगा। गांव-गांव में चुनावी हलचल शुरू हो गई है।

आचार संहिता आज से लागू

आज से राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। मतदाता सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बागेश्वर जिले के तीनों ब्लॉकों में एक ही चरण में चुनाव होंगे, जबकि देहरादून जिले के तीन-तीन ब्लॉक पहले और दूसरे चरण में शामिल किए जाएंगे। पहले चरण में दूरदराज के क्षेत्रों को शामिल किया गया है ताकि मानसून का असर न पड़े। आपदा प्रबंधन सचिव को जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। राज्य में 10 हजार से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं।

पहली बार वोट डालेंगे 4.5 लाख युवा, 66 हजार पदों पर होगा चुनाव

इस बार चुनाव में 4,56,793 नए मतदाता शामिल हो रहे हैं, जो पिछले बार से 10.5% ज्यादा हैं। 66 हजार से ज्यादा पदों के लिए मतदान होगा। 95 हजार अधिकारी-कर्मी चुनाव में तैनात रहेंगे और 35,700 सुरक्षाकर्मी भी होंगे। दिव्यांग मतदाताओं के लिए टोल फ्री नंबर 18001804280 जारी किया गया है। मतगणना ब्लॉक स्तर पर होगी।