इंदौर में voter slip नहीं मिली, यह बताने पर मूवी टिकट फ्री

स्वतंत्र समय, इंदौर

जिले के मतदाताओं को प्रशासन ने फ्री मूवी टिकट देने की बात कही है। 4 मई से 8 मई के बीच मतदाताओं को घर-घर जाकर पर्ची (voter slip ) दी जाएगी। 13 मई को इंदौर जिले में लोकसभा चुनाव की वोटिंग हैं। प्रशासन ने भी इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने एक रोचक घोषणा की है। अगर इस अवधि में किसी मतदाता को मतदाता पर्ची नही मिलती है, तो उसकी सूचना देने पर उन्हें मूवी के दो टिकट फ्री दिए जाएंगे।

voter slip न देने पर बीएलओ पर कार्यवाही की जाएगी

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर सभी मतदाता को मतदाता पर्ची ( voter slip ) बीएलओ द्वारा घर घर जाकर दी जाती है। जिसकी सारी तैयारियां कर पूरी हो चुकी है। कलेक्टर सिंह ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि यदि उनको तय समय में मतदान पर्ची बीएलओ द्वारा उनके घर नही पहुंचाई जाती है, तो ऐसे मतदाता अपना नाम, मोबाइल नं., विधानसभा क्षेत्र एवं मतदान केन्द्र की जानकारी के साथ अपनी शिकायत वॉट्सऐप या फोन से दर्ज करा सकते है। यह सूचना जिले की निर्वाचन हेल्पलाइन वॉट्सऐप नम्बर 9399338398 या लैंड लाइन नम्बर 0731-2470104, 0731-2470105 पर 10 मई को दर्ज कराई जा सकती है । ऐसी सूचना प्राप्त होने पर जांच के बाद संबंधित बीएलओ पर कार्यवाही की जाएगी। सही सूचना देने वाले मतदाताओं को इन्दौर शहर के सिनेमाघरों में फिल्म देखने के लिए दो फ्री मूवी टिकट दिए जाएंगे ।

इंदौर में 13 मई को होना है मतदान

देश में 2024 का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में पूरा होगा। इंदौर संसदीय क्षेत्र में चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को रिजल्ट आएगा। इंदौर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र (देपालपुर, इंदौर-1, इंदौर-2, इंदौर-3, इंदौर-4, इंदौर-5, राऊ और सांवेर) शामिल हैं। सभी विधानसभाओं में बीजेपी का ही कब्जा है। इंदौर में भाजपा ने मौजूदा सांसद शंकर लालवानी को टिकट दिया है।
वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार रहे अक्षय कांती बम के दलबल के बाद कांग्रेस ने नोटा को वोट करने के अपील की है।

मतदाता पर्ची के अलावा इन दस्तावेजों के साथ कर सकते हैं मतदान

लोकसभा चुनावों के मतदान के लिए अब बस कुछ दिन का ही समय रह गया है। मतदान के दिन वोट डालने के लिए पहचान पत्र के तौर पर चुनाव आयोग सभी मतदाता को मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी जारी करता है। लेकिन वोटर आईडी के गुम हो जाने पर भी आप बिना वोटर कार्ड के मतदान कर सकते हैं। इसके लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो चुनाव आयोग ने 11 प्रकार के अन्य दस्तावेजों को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी है, जिन्हें दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं।