स्वतंत्र समय, भोपाल
अगर आप शादी हॉल या मैरिज गार्डन ( marriage garden ) बुक करते हैं और किसी कारणवश कार्यक्रम कैंसिल हो जाए, तो मैरिज गार्डन या शादी हॉल संचालक को बुकिंग कैंसिल होने के तुरंत बाद रकम लौटानी होगी। संचालक एडवांस राशि वापस करने से यह कहकर इनकार नहीं कर सकते कि ‘आगे एडजस्ट कर लेंगे’ या जब कार्यक्रम होगा, तब एडजस्ट कर लेंगे।
marriage garden को लेकर कंज्यूमर फोरम ने सुनाया फैसला
दरअसल, भोपाल कंज्यूमर फोरम की बेंच-1 ने ऐसा ही एक फैसला सुनाया हैं। आयोग ने कहा कि मैरिज गार्डन ( marriage garden ) द्वारा बुकिंग राशि वापस न करना सेवा में कमी के तहत आता है। यह फैसला अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल ने सुनाया। शिवाजी नगर निवासी राजरूप पटेल ने अपनी बेटी की शादी के लिए नवंबर 2022 में कार्यक्रम रखा था। इसके लिए उन्होंने जून 2022 में 21 हजार रुपए में कोलार स्थित वैभव मैरिज गार्डन बुक किया। बाद में विवाह कैंसिल हो गया और उन्होंने जुलाई 2022 में बुकिंग निरस्त कर दी। उन्होंने बार-बार गार्डन प्रबंधन से जमा राशि वापस करने की गुजारिश की। गार्डन प्रबंधन ने कहा कि भविष्य में होने वाले विवाह के समय राशि एडजस्ट कर दी जाएगी। इसके बावजूद लगभग दो वर्ष बीत गए और विवाह गार्डन में आयोजित नहीं हुआ। इसके बाद भी गार्डन प्रबंधन ने राशि वापस करने से इनकार कर दिया।
अब देना होगी ब्याज सहित राशि
आयोग ने आदेश दिया कि विपक्षी, आदेश की प्रति प्राप्ति दिनांक से 2 माह के भीतर परिवादी को 21,000 रुपए की राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करे। साथ ही मानसिक कष्ट के लिए 5,000 रुपए और परिवाद व्यय के लिए 3,000 रुपए भी अदा किए जाएं। यदि राशि तय समय पर अदा नहीं की जाती, तो परिवाद प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।