Phone Tapping: केंद्र सरकार ने फोन इंटरसेप्शन को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जिनके तहत पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी आपातकालीन परिस्थितियों में कॉल इंटरसेप्ट करने के आदेश जारी कर सकते हैं। यह अधिसूचना दूरसंचार विभाग द्वारा जारी की गई है, और इसके तहत अधिकारियों को विशेष शक्तियां दी गई हैं।
आपातकालीन आदेशों की पुष्टि आवश्यक
नए नियमों के अनुसार, जब भी कोई अधिकारी आपातकालीन मामलों में इंटरसेप्शन का आदेश जारी करेगा, तो उसे सात कार्य दिवसों के भीतर उसकी पुष्टि करनी होगी। यदि आदेश की पुष्टि नहीं की जाती, तो इंटरसेप्ट किए गए संदेश का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, इंटरसेप्शन के दौरान किसी भी संदेश की कॉपी को दो दिन के भीतर हटाना जरूरी होगा।
दूरदराज क्षेत्रों में आदेश जारी करने की प्रक्रिया
अगर किसी राज्य या क्षेत्र में अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं तो केंद्रीय स्तर पर संबंधित एजेंसी के अधिकारी इंटरसेप्शन आदेश जारी कर सकते हैं। यदि केंद्रीय एजेंसी का अधिकारी भी अनुपलब्ध है, तो एजेंसी का प्रमुख या दूसरा वरिष्ठ अधिकारी यह आदेश जारी कर सकेगा।
राज्य और केंद्र स्तर पर समीक्षा समितियां
इंटरसेप्शन के मामलों की केंद्रीय स्तर पर समीक्षा समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे, और इसके सदस्य होंगे कानून सचिव तथा दूरसंचार सचिव। वहीं, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति गठित की जाएगी, जिसमें गृह सचिव और अन्य राज्य सरकार के सचिव शामिल होंगे।