मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को अगले पांच वर्षों के लिए मंजूरी दे दी गई है। यह योजना वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी, जिसके तहत सरकार कुल 905.25 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस फैसले से हजारों युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलेगा और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
युवाओं को मिलेगा सस्ता लोन, खुद का काम शुरू करने का मौका
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का मकसद शिक्षित युवाओं को बैंकों के माध्यम से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे उद्योग, सेवा या व्यापार के क्षेत्र में अपना उद्यम स्थापित कर सकें। सरकार इस योजना में ब्याज अनुदान और लोन गारंटी जैसी सुविधाएं देकर युवाओं का आर्थिक बोझ कम कर रही है। इससे बैंक से लोन लेना आसान होगा और युवाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
ऑनलाइन आवेदन की आसान प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, ताकि युवाओं को किसी दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़ें। इच्छुक युवा एमपी ऑनलाइन के ‘SAMAST’ पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट https://samast.mponline.gov.in पर लॉगइन कर जरूरी जानकारी भरनी होगी। पंजीकरण के बाद प्रोजेक्ट से जुड़ा विवरण अपलोड करना अनिवार्य रहेगा।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करते समय युवाओं को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। पहचान और निवास प्रमाण के लिए आधार कार्ड, समग्र आईडी, निवास प्रमाण पत्र और राशन कार्ड जरूरी हैं। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता साबित करने के लिए 8वीं या 12वीं की मार्कशीट, पारिवारिक आय प्रमाण पत्र और यदि आवेदक करदाता है तो पिछले तीन वर्षों की आयकर रिटर्न (ITR) भी देनी होगी। बैंक पासबुक की प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और प्रस्तावित व्यवसाय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट या कोटेशन भी आवेदन का अहम हिस्सा होंगे।
तीन क्षेत्रों में मिलेगा उद्यम शुरू करने का अवसर
इस योजना के तहत युवा तीन प्रमुख क्षेत्रों में अपना काम शुरू कर सकते हैं। पहला, विनिर्माण इकाई, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र निर्माण, छोटे उपकरण या किसी भी प्रकार का उत्पादन कार्य शामिल है। दूसरा, सेवा क्षेत्र, जैसे ऑटो रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, हेल्थकेयर या अन्य सेवाएं। तीसरा, व्यापार या खुदरा व्यवसाय, जिसमें छोटी दुकान, थोक या खुदरा बिक्री से जुड़ा काम किया जा सकता है।
पात्रता और लोन से जुड़ी अहम शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास निर्धारित की गई है। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोन की बात करें तो विनिर्माण इकाई के लिए 50 हजार से 50 लाख रुपये तक और सेवा या व्यापार के लिए 50 हजार से 25 लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है। सरकार 3 प्रतिशत सालाना ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक देगी। इसके अलावा CGTMSE के तहत 7 साल तक लोन गारंटी फीस में भी अनुदान मिलेगा, जिससे बिना किसी जमानत के लोन लेना आसान होगा।
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की ओर मजबूत कदम
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार सृजन बढ़ाने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम है। आने वाले पांच वर्षों में इस योजना से हजारों युवा अपने सपनों को साकार कर सकेंगे और मध्यप्रदेश में उद्यमिता की नई पहचान बनेगी।