आखिर ऐसी क्या मजबूरी | जो 1 दिन में SDM साहब को बदलना पड़ा अपना ही आदेश

एक माह की अवधि में कराना होगा मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को सड़क मरम्मत,नवीनीकरण कार्य,टोल वसूली रहेगी जारी

शिवनारायण कुरोलिया/अशोकनगर-अनुविभागीय अधिकारी SDM ईसागढ़ विजय यादव द्वारा पिछले दिनों अशोकनगर- ईसागढ़ मार्ग पर स्थित आर्यव्रत टोल प्लाजा को एक आदेश के तहत सील करवा कर टोल वसूली पर रोक लगा दी गई थी। जिसे सशर्त 1 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अशोकनगर ईसागढ़ मार्ग की हालत अति खराब एवं गड्ढा युक्त, सड़क खुदी हुई है। जिसकी मरम्मत को लेकर अथवा टोल वसूली बंद किए जाने की मांग को लेकर पिछले दिनों कई जन आंदोलन हुए। अखबारों में भी उक्त समस्या को प्रमुखता से उठाया गया इसी के मद्देनजर लोक शांति कायम रखने के उद्देश्य से अनुविभागीय दंडाधिकारी SDM ईसागढ़ के न्यायालय में प्रकरण चल रहा था।

जिसमें उन्होंने फैसला सुनाते हुए टोल प्लाजा को सील कर टोल वसूली पर रोक लगा दी थी। उसके बाद प्रकरण में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की ओर से संभागीय प्रबंधक ग्वालियर द्वारा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त मार्ग की मरम्मत हेतु निविदा शासन स्तर पर प्राप्त हो चुकी है जिसमें शीघ्र ही निविदा स्वीकृत होकर लगभग 20-25 दिवस में अशोकनगर ईसागढ़ रोड की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अतः प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 27 फरवरी 2023 स्थगित किए जाने का निवेदन किया गया।

संभागीय प्रबंधक के जवाब एवं निवेदन को आंशिक स्वीकार कर इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 27 फरवरी 2023 को SDM द्वारा आगामी एक माह के लिए सशर्त स्थगित किया गया है। संभागीय प्रबंधक ग्वालियर, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को निर्देशित किया गया है कि, उक्त अवधि के पूर्व अशोकनगर ईसागढ़ रोड की मरम्मत एवं नवीनीकरण का गुणवत्तापूर्ण कार्य प्रारंभ कर प्रतिवेदित करें। कार्य प्रारंभ न होने की दशा में भविष्य में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम पूर्ण रूप से जवाब देह रहेगा। साथ ही उक्त अवधि तक फिलहाल की स्थिति में टोल वसूली जारी रहेगी इसके अलावा पैच वर्क कर गड्ढा युक्त सड़क को समतल किया जाएगा और सड़क मरम्मत,नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा।

इस फैसले को लेकर जानकारों द्वारा बताया गया है कि अगर मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लापरवाही बरतता है तो कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए जिम्मेदार रहेगा आदेश में गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराए जाने की बात भी उल्लेखित की गई है। इसके अलावा आर्यवर्त टोलवेज को भी गुणवत्ता पूर्ण, नियमानुसार काम करने के लिए घेरा गया है। जानकारों ने यह भी बताया कि अगर न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी SDM ईसागढ़ द्वारा टोल वसूली पर रोक लगाई जाती तो कंपनी को न्यायालय जाने का मौका मिल जाता। खबर यह भी है कि कंपनी को काली सूची में डालने की तैयारी की जा रही है।