Old Pension Scheme की हो रही मांग ! मोदी सरकार बीच का रास्ता निकालेगी, राज्‍यों में भी लागू होगा नियम | 15 फरवरी 2023

केंद्रीय कर्मचारी और राज्‍य सरकार के अधीन काम करने वालों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लागू करने की मांग तेजी से चल रही है. कुछ राज्‍य सरकारों ने केंद्र की चेतावनी के बावजूद पुरानी पेंशन को कर्मचारियों के लिए लागू भी कर दिया है.

Old Pension Scheme इतना ही नहीं कुछ राज्‍यों में चुनाव को नजदीक देख विरोधी पार्ट‍ियों ने सत्‍ता में आने पर पुरानी पेंशन को लागू करने का ऐलान कर दिया है. हालाकि केंद्र सरकार की तरफ से बार-बार नियमो का हवाला देकर इसे लागू करने से मना किया जा रहा है. पिछले दिनों खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर संसद में बयान दिया था.

बीच रास्‍ता निकलने की कोशिश

Old Pension Scheme अब पुरानी पेंशन की बढ़ती मांग के बीच केंद्र और कुछ राज्‍य सरकारें ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (OPS) और नेशल पेंशन स्‍कीम (NPS) के बीच रास्‍ता निकालने की कोशिश में कर रही हैं. सूत्रों का दावा है केंद्र सरकार यह कोशिश कर रही है की ओपीएस (OPS) और एनपीएस (NPS) के बीच का रास्‍ता निकाला जाए. सूत्रों के अनुसार सरकार की तरफ से पहले वकिल्प के तौर पर यह विचार किया जा रहा है की सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस (NPS) के तहत प्राप्त अंतिम वेतन के लगभग 50% पर गारंटीशुदा पेंशन की पेशकश की जाए.

सरकार पर ज्‍यादा बोझ नहीं पड़ेगा

Old Pension Scheme यह नियम लागू होता है तो इससे सरकारी खजाने पर ज्‍यादा बोझ डाले बिना मौजूदा एनपीएस में बदलाव किया जा सकता है. जबकि पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme) पहले से तय लाभ के आधार पर दी जाती है. एनपीएस (NPS) कर्मचारी की तरफ से मिलने वाले कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन के बेस पर कर्मचारी को दी जाती है.

NPS क्‍या है

फिलहाल चल रही न्‍यू पेंशन स्‍कीम (NPS) एक रिटायरमेंट योजना है. इसमें लाभार्थी रिटायरमेंट के बाद इंवेस्ट की गई राशि का 60% निकाल सकेंगे. यह पैसा क‍िसी भी तरह से टैक्‍स फ्री होता है. बाकी बची 40% राशि को मासिक पेंशन के तौर पर हासिल करने के लिए वार्षिकी में निवेश करने की जरूरत है. यानी सेवानिवृत्ति के बाद 60% एकमुश्त राशि और मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए 40% निवेश किया जाना है. इस योजना को सरकार की तरफ से साल 2004 में पेश किया गया था.

अधिकारियों को उम्‍मीद है क‍ि एनपीएस में इस तरह बदलाव हो सकता है की रिटायरमेंट  के बाद किसी भी कर्मचारी को एकमुश्त राशि के रूप में 41.7% राशी मिली जाए और बाकी 58.3% राशी वार्ष‍िकीकरण के आधार पर मिले. एक विश्लेषण से यह भी पता चला है की यदि केंद्र / राज्य सरकार के योगदान (14%) से निर्मित 58.3% कोष का वार्षिकीकरण किया जाता है तो एनपीएस में पेंशन अंतिम आहरित वेतन का लगभग 50% हो सकती है.