पाक जज ने इमरान खान के सरेंडर करने पर गिरफ्तारी रोकने का रखा प्रस्ताव

जब पुलिस ने इमरान खान को उनके आवास पर गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो पीटीआई समर्थकों और कानून प्रवर्तन एजेंटों ने दो दिनों तक जमकर किया संघर्ष ।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की अदालत के न्यायाधीश ने गुरुवार को कहा कि वह तोशखाना मामले में देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को तभी रोकेंगे, जब इमरान खान अदालत में सरेंडर कर दे,। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (ADSJ) की पीठ, जफर इकबाल ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) के संदर्भ पर सुनवाई करते हुए उपरोक्त टिप्पणी की, जिसमें तोशखाना उपहारों के विवरण को छिपाने के लिए इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई अध्यक्ष को 28 फरवरी को सत्र अदालत द्वारा संदर्भ में अभ्यारोपित किया जाना था, लेकिन उनके वकील ने न्यायाधीश से उन्हें सुनवाई से बाहर करने के लिए कहा था क्योंकि उन्हें कई अन्य अदालतों में पेश होना था। वह पहले भी कई बार अपना अभियोग स्थगित कर चुका था।

इमरान खान को तब गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, और न्यायाधीश ने पुलिस को 7 मार्च तक अदालत के सामने पेश करने का आदेश दिया। पीटीआई नेता हिरासत में लिए जाने से बच गए और फिर वारंट रद्द करने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में याचिका दायर की।

देश के पूर्व प्रधान मंत्री को IHC द्वारा कुछ राहत दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें 13 मार्च को सत्र न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया गया था| फिर भी, पूर्व प्रधान मंत्री ने फिर से सुनवाई छोड़ दी। खान को एडीएसजे इकबाल द्वारा सोमवार को नया गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट दिया गया, जिसमे पुलिस को उसे 18 मार्च तक अदालत में ले जाने का भी आदेश दिया। पीटीआई समर्थकों और कानून प्रवर्तन एजेंटों ने मंगलवार को लाहौर में उनके ज़मान पार्क हवेली में इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, जब पुलिस ने दो दिनों तक भीषण संघर्ष किया। बुधवार को अदालतों के शामिल होने के बाद आखिरकार झगड़े बंद हो गए।

उसी दिन आईएचसी के सामने पीटीआई द्वारा खान के लिए सबसे हालिया गिरफ्तारी वारंट का भी विरोध किया गया था। पीटीआई नेता को ट्रायल कोर्ट को एक अंडरटेकिंग देने के लिए कहा गया था जिसमें कहा गया था कि याचिका खारिज होने के बाद वह 18 मार्च को सुनवाई में पेश होंगे। एडीएसजे इकबाल कोर्ट ने गुरुवार सुबह मामले को फिर से उठाया। इमरान के वकील ख्वाजा हारिस अहमद और बाबर अवान मौजूद थे।

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों ने पिछले साल संदर्भ दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इमरान ने तोशखाना (प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान) से प्राप्त उपहारों और उनकी कथित बिक्री से प्राप्त धन के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया था। पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्व प्रधान मंत्री ने वास्तव में 21 अक्टूबर को उपहारों के बारे में “झूठे बयान और गलत घोषणाएं” की थीं। तोशखाना कैबिनेट विभाग का एक प्रभाग है जो विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और अन्य राज्यों के प्रमुखों द्वारा राजाओं और अधिकारियों को प्रस्तुत करता है। आदेश के अनुसार इमरान खान को संविधान के अनुच्छेद 63(1)(पी) के तहत अपात्र घोषित किया गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, ईसीपी ने इसके बाद इस्लामाबाद सत्र न्यायालय को संदर्भ की एक प्रति सौंपी, जिसमें अनुरोध किया गया कि इमरान पर प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के दौरान विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त उपहारों के बारे में कथित तौर पर अधिकारियों से झूठ बोलने के लिए अपराध का आरोप लगाया जाए।