Pension Scheme:केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, सरकार के अधीन आने वाले कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का One-Time ऑप्शन दिया गया है।
Pension Scheme: इसको लेकर कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) ने एक आदेश जारी किया है. सरकार ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में बताया कि आखिर किन चुनिंदा कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) चुनने का मौका दिया जा रहा है.आदेश के मुताबिक 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्रीय सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारियों को यह ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन को चुनने के लिए 31 अगस्त, 2023 तक मौका है।
जो निर्धारित समय तक नहीं चुन सके तो उनका क्या होगा?
वे सरकारी कर्मचारी जो ऑप्शन का उपयोग करने के लिए पात्र हैं, लेकिन निर्धारित समय तक इस ऑप्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस द्वारा कवर किया जाना जारी रहेगा। आदेश में कहा गया है कि एक बार चुना गया ऑप्शन अंतिम होगा।
अगर सरकारी कर्मचारी CCS (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में जरूरी आदेश 31 अक्टूबर, 2023 तक जारी किया जाएगा। वहीं, जो सरकारी कर्मचारी इस ऑप्शन को चुन लेते हैं उनके NPS खाते को 31 दिसंबर, 2023 से बंद कर दिया जाएगा।14 लाख से अधिक केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों की संस्था National Movement for Old Pension Scheme (NMOPS) ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
क्या है Old Pension Scheme
जानकारी के लिये बता दे कि पुरानी पेंशन योजना यानी Old Pension Scheme (OPS) के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी. यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके Salary पर आधारित होती थी. इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दी जाती थी. हालांकि, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बंद कर दिया गया था. साल 2004 में पुरानी पेशन योजना को खत्म करके उसके बदले राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension System) शुरू की गई थी.